लाइव न्यूज़ :

रात 12 बजे से लागू हो जाएंगे ये नए नियम, जरा सी चूक पर भरना पड़ सकता है 15,000 तक जुर्माना

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 31, 2019 18:08 IST

एक सितंबर से ट्रैफिक के नए नियम लागू हो जाएंगे। इसी के साथ अब सड़कों पर ट्रैफिक के नियम तोड़ने पर ज्यादा जुर्माना देना होगा। मोटर वाहन अधिनियम के 63 उपबंध एक सितंबर से लागू होंगे।

Open in App
ठळक मुद्देनए कानून के अनुसार नाबालिगों के कार या बाइक चलाने पर उनके माता-पिता जिम्मेदार माने जाएंगे। बाइक में किसी भी तरह के बदलाव जैसे अलग तरह के साइलेंसर लगाने, हैंडल में बदलाव करने पर 5000 रुपये जुर्माना भरना होगा।एंबुलेंस को रास्ता न देने पर अब पहले से कई गुना ज्यादा जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है।

मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019, 1 सितंबर से लागू हो जाएगा। इन नए नियमों के मुताबिक यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर पहले से कई गुना ज्यादा जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पहले जुर्माने की राशि कम होने की वजह से कई लोग यातायात नियमों को तोड़ने में हिचकते नहीं थे लेकिन अब नए नियमों के मुताबिक कई मामलों में जुर्माने के साथ ही जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है।

शराब के नशे में गाड़ी चलाने, एंबुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी को रास्ता न देने पर 10,000 रुपये जुर्माना और 6 महीने तक जेल हो सकती है या फिर जुर्माने के साथ ही जेल दोनों हो सकता है। जबकि दूसरी बार ऐसा करने पर दो साल तक जेल और 15,000 रुपये के जुर्माना का प्रावधान किया गया है।

ये नए नियम रोड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बनाए गये हैं। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों के व्यवहार को बदलना और सड़क सुरक्षा में सुधार करना है। नए नियम के मुताबिक कार निर्माताओं, ड्राइवर और कैब सर्विस प्रदान करने वालों को कड़े नियमों का पालन करना होगा।

नए कानून के अनुसार नाबालिगों के कार या बाइक चलाने पर उनके माता-पिता जिम्मेदार माने जाएंगे और 25,000 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। इसके अलावा बिना सीट बेल्ट के कार चलाने, ओवर-स्पीडिंग, गलत तरीके से कार चलाने, बिना इंश्योरेंस के कार चलाने, यात्री या भाड़ा वाहनों में ओवरलोड पर जुर्माने की राशि कई गुना बढ़ा दी गई है। 

यहां तक कि बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर जुर्माने की राशि को 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि तीन महीने के लिए लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है।

इसी तरह बाइक में किसी भी तरह के बदलाव जैसे अलग तरह के साइलेंसर लगाने, हैंडल में बदलाव करने पर 5000 रुपये जुर्माना भरना होगा। नये कानून में बिना लाइसेंस के वाहनों के अनधिकृत उपयोग के लिये 1,000 रुपये तक के जुर्माने को बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने को लेकर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है।यह भी पढ़ें: ऐसी शानदार कारें जो सिर्फ पाकिस्तान में ही बिकती हैं, भारत में देखने को भी नहीं मिलती

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को बताया था कि मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 संसद में पारित हो गया है। हमने अधिनियम के 63 उपबंधों को एक सितंबर से लागू करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 63 उपबंधों में हमने जुर्माना बढ़ाया है। 

उन्होंने कहा कि देश में सड़क दुर्घटनाओं के लिए मुख्य रूप से सड़क इंजीनियरिंग जिम्मेदार है। गडकरी ने कहा कि दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान करने और वहां सुधार के लिए सरकार ने 14,000 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार की है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना और उनके कारण होने वाली मृत्यु का खतरा कम करना है।

टॅग्स :मोटर व्हीकल एक्ट
Open in App

संबंधित खबरें

भारतTruck Driver Strike: New Motor Vehicle Act के Hit And Run कानून को लेकर देश भर में हो रहा प्रदर्शन

कारोबारNew Rules From 1st January 2024: बैंक लॉकर से लेकर यूपीआई आईडी तक 1 जनवरी से बदल जाएंगे ये नियम, पढ़े पूरी डिटेल्स

भारतदिल्ली में 16 लाख से ज्यादा वाहन मालिकों पर लग सकता है 10 हजार रुपए तक का जुर्माना, जानें वजह

भारतFlashBack 2019: इस साल मोदी सरकार के इन 10 बड़े फैसलों ने रच दिया इतिहास

ज़रा हटकेचालान कटा तो शख्स ने बाइक के साथ जो किया उसे देख पुलिस भी रह गई हैरान, वायरल हुआ वीडियो

हॉट व्हील्स अधिक खबरें

हॉट व्हील्सटोयोटा ने अपने तीन मॉडल- इनोवा क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर और हाइलक्स की आपूर्ति अस्थायी तौर पर रोकी, इंजन में अनियमितता मिली थी

हॉट व्हील्सट्रक डाइवरों का सफर सुविधानजनक बनाने के लिए सरकार का फैसला, आज से केबिन में AC लगवाना अनिवार्य

हॉट व्हील्सलग्जरी कार लेने का सपना हर इंसान का होता!, नई कार लेना ही जरूरी नहीं, यहां जानें सबकुछ

हॉट व्हील्सAAP MLA Amit Ratan: पंजाब में आप विधायक अमित रतन का पीए गिरफ्तार, 4 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप

हॉट व्हील्सऑटो एक्सपो 2023: मारुति, टाटा से टोयोटा तक, यहां देखिए एक्सपो में प्रदर्शित सभी कान्सेप्ट कारें