लाइव न्यूज़ :

अब कलर ब्लाइंड लोग भी बनाव सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, चला सकेंगे कार, बाइक, जानें अभी तक क्यों नहीं मिला था अधिकार

By रजनीश | Updated: June 29, 2020 11:01 IST

कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी स्थिति है जिसमें कुछ रंगों में अंतर करने की क्षमता सामान्य से कम हो जाती है। मतलब कलर ब्लाइंड से पीड़ित व्यक्ति लाल, हरे, नीले या इनके मिश्रण को देखने में परेशानी महसूस करता है। कुछ लोगों को काफी ज्यादा कलर ब्लाइंड होता है और उन्हें कोई भी रंग सिर्फ काला औऱ सफेद दिखता है।

Open in App
ठळक मुद्देतकनीकी रूप से भारत में ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया में शारीरिक और चिकित्सा फिटनेस प्रमाणपत्र की जरूरत होती है।इसलिए, कलर ब्लाइंड लोगों को इस तरह अब तक विशेषाधिकार से बाहर रखा गया था। अब नियम में बदलाव के बाद माइल्ड और मीडियम कलर ब्लाइंड लोगों को छूट दी गई है।

सरकार ने शुक्रवार को कहा कि माइल्ड (हल्के) से मीडियम (मध्यम) कलर ब्लाइंडनेस वाले लोगों को भी अब ड्राइविंग लाइसेंज दिए जाएंगे। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे मिनिस्ट्री ने मोटर व्हीकल नियमों में एक जरूरी बदलाव का नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये बदलाव किए।

सरकार के इस फैसले के बाद अब कलर ब्लाइंड लोग भी कार, बाइक चला सकेंगे। अब ऐसे लोगों को किसी के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं होगी।

सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में एक नया संशोधन के जरिए हल्के से मध्यम (कलर ब्लाइंड) लोगों को ड्राइव करने का अधिकार दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी पिछले हफ्ते एक ट्वीट के माध्यम से इस खबर को साझा किया था। 

मंत्रालय ने कहा है कि कलर ब्लाइंड लोगों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के फॉर्म-1 और 1ए में बदलाव किया गया है। 

अभी तक किसी भी तरह की कलर ब्लाइंड लोगों को कानूनी रूप से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं थी। और इस तरह भारत में ड्राइव करने की अनुमति नहीं थी।

अधिकारियों का कहना है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिल्ली में एम्स (AIIMS) के चिकित्सा विशेषज्ञों और नेत्र रोग विशेषज्ञों से परामर्श के बाद हल्के से मध्यम कलर ब्लाइंड लोगों को ड्राइव करने की अनुमति देने के लिए प्रावधान करने का निर्णय लिया।

पहले ड्राइविंग लाइसेंस के फॉर्म-1 और 1ए में कुछ ऐसे सवाल थे, जो कलर ब्लाइंड लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में बाधा थे, उन्हें अब संशोधित कर दिया गया है। हालांकि ज्यादा कलर ब्लाइंड लोगों के लिए अभी भी लाइसेंस नहीं जारी किए जाएंगे।

टॅग्स :नितिन गडकरीरोड सेफ्टी
Open in App

संबंधित खबरें

भारतड्राइविंग सिखाने के साथ ट्रैफिक सेंस भी करना होगा विकसित

भारतकौन थे दत्ता मेघे?, 89 वर्ष की आयु में निधन

ज़रा हटकेबेटा सड़क पर झगड़ा मत करो?, मना किया तो बुजुर्ग मां को धक्का दिया?, ऐसी गुंडागर्दी को क्यों बर्दाश्त किया जा रहा?

भारतजेब्रा क्रॉसिंग और फुट ओवर ब्रिज/एस्केलेटर और अंडरपास बनाने का निर्देश, सीएम नीतीश कुमार ने 5 बड़े फैसलों की दी जानकारी

भारतToll Tax Rule Change: अब इन एक्सप्रेसवे पर नहीं लगेगा टोल, 15 फरवरी से लागू होगा नियम; पूरी डिटेल यहां

हॉट व्हील्स अधिक खबरें

हॉट व्हील्सटोयोटा ने अपने तीन मॉडल- इनोवा क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर और हाइलक्स की आपूर्ति अस्थायी तौर पर रोकी, इंजन में अनियमितता मिली थी

हॉट व्हील्सट्रक डाइवरों का सफर सुविधानजनक बनाने के लिए सरकार का फैसला, आज से केबिन में AC लगवाना अनिवार्य

हॉट व्हील्सलग्जरी कार लेने का सपना हर इंसान का होता!, नई कार लेना ही जरूरी नहीं, यहां जानें सबकुछ

हॉट व्हील्सAAP MLA Amit Ratan: पंजाब में आप विधायक अमित रतन का पीए गिरफ्तार, 4 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप

हॉट व्हील्सऑटो एक्सपो 2023: मारुति, टाटा से टोयोटा तक, यहां देखिए एक्सपो में प्रदर्शित सभी कान्सेप्ट कारें