ई-रिक्शा, ऑटो, कैब, ग्रामीण सेवा, चार पहिया, दोपहिया और बसों को चलने की छूट, दिल्ली सरकार के इन नियमों का करना होगा पालन
By रजनीश | Published: May 18, 2020 07:12 PM2020-05-18T19:12:03+5:302020-05-18T19:12:03+5:30
लॉकडाउन के चौथे चरण में कई नियमों में ढील दे दी गई है लेकिन इन नियम और शर्तों को पूरी तरह से जान लेना ही फायदेमंद है अन्यथा मुश्किल हो सकती है।
देश में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है। अब राज्यों ने अपने स्तर पर कई नियमों में ढील भी देना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में परिवहन सेवाओं को लेकर नई गाइडलाइन का ऐलान किया है।
दिल्ली में ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, मैक्सी कैब्स, आरटीवी, बसें, चार पहिया वाहन और दोपहिया वाहनों को परिवहन सेवा की अनुमति दी गई है। लेकिन इसके साथ यह भी तय किया गया है कि किस वाहन में कितनी सवारी एक बार में सफर करेंगी।
बस, ऑटो और टैक्सी में सवारी की अनुमति-
ऑटो- 1 सवारी
टैक्सी- 2 सवारी
ग्रामीण सेवा / ईको फ्रेंडली सेवा - 1 यात्री
मैक्सी कैब्स- 5 यात्री
आरटीवी - 11 यात्री (सीट को वायरसमुक्त करना ड्राइवर की जिम्मेदारी)
बसें - 20 से अधिक यात्रियों को अनुमति नहीं होगी साथ ही हर यात्री की स्क्रीनिंग और बसों के अलावा बस स्टॉप पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
चार पहिया वाहन - 2 यात्री (कार-पूलिंग की अनुमति नहीं)
दुपहिया वाहनों में अभी भी सिर्फ चालक को अनुमति दी गई है। किसी भी बाइक या स्कूटर में पीछे सवारी बैठने की अनुमति अभी भी नहीं है।
केंद्र सरकार ने 17 मई की शाम को लॉकडाउन 4.0 की घोषणा की थी। इस दौरान ऐलान किया गया कि पूरे देश में मेट्रो रेल भी नहीं चलेगी। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद रहेंगे। ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा।
आज सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया कि स्पोर्ट्स कैंपस खोले जाएंगे लेकिन वहां दर्शक नहीं होंगे। दिल्ली में शर्तों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मंजूरी दी है।