मोटर और हेल्थ बीमा धारकों को मिली राहत, पॉलिसी रिन्यू करने के सरकार ने बताई प्रीमियम जमा करने की लास्ट डेट
By रजनीश | Published: April 16, 2020 02:12 PM2020-04-16T14:12:47+5:302020-04-16T14:12:47+5:30
लोग अपने परिवार और खुद के लिए हेल्थ पॉलिसी खरीदते हैं। इसके साथ ही लोग अपने वाहनों के लिए भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते यदि किसी ने पॉलिसी को रिन्यू नहीं कराया तो उनके लिए सरकार ने राहत प्रदान की है।
कोरोना वायरस के चलते देशभर में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की अंतिम तारीख को बढ़ाकर फिलहाल 3 मई 2020 तक कर दिया गया है। इस दौरान देशभर के ऑफिस, कार्यालय बंद हैं। ऐसे में वित्त मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी कर उन बीमाधारकों को छूट प्रदान किया है जिनके पॉलिसी की डेट समाप्त हो गई है या जिनके प्रीमियम भुगतान की तारीख निकल गई है।
केंद्र सरकार ने हेल्थ और मोटर (थर्ड पार्टी) बीमा पॉलिसी धारकों की परेशानी को कम करने के लिए लोगों को 15 मई तक का समय दिया है। खास बात यह है कि जिनके हेल्थ औऱ मोटर वाहन की पॉलिसी 25 मार्च 2020 से 3 मई 2020 के बीच रिन्यू होनी थी उनकी पॉलिसी खत्म नहीं मानी जाएगी। ऐसे सभी लोगों को पॉलिसी के भीतर मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसे लोगों को अपने पॉलिसी का प्रीमियम 15 मई तक जमा करना होगा।
हालांकि ऐसे लोग जिनके हेल्थ बीमा या किसी वाहन बीमा को रिन्यूल कराने का पेमेंट करना बाकी है वो 15 मई से पहले भी अपनी पॉलिसी को रिन्यू करा सकते हैं लेकिन सरकार की तरफ से फिलहाल इसकी लास्ट डेट 15 मई तय की गई है।
इससे ग्राहकों को फायदा यह होगा कि कोरोना के चलते पेमेंट न कर पाने की वजह से उनकी पॉलिसी बीच में रोकी नहीं जाएगी बल्कि उन्हें पॉलिसी का पूरा लाभ मिलता रहेगा लेकिन किसी भी दावे के लिए यह जरूरी होगा कि 15 मई 2020 से पहले तक उस पॉलिसी का रिन्यू चार्ज जमा कर दिया जाए।