इस मामले से जुड़े डेढ़ लाख कटे चालान वापस लेगी ट्रैफिक पुलिस, आप भी हो सकते हैं शामिल
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 16, 2019 10:10 AM2019-10-16T10:10:35+5:302019-10-16T10:10:35+5:30
1 सितंबर 2019 से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है। हालांकि कई राज्य ऐसे हैं जहां की सरकारों ने अभी तक नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं किया है। जिन्होंने लागू किया है वहां भी जुर्माने की रकम को घटाकर लागू किया गया है।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक काटे गए 1.5 लाख चालान वापस लिये जाएंगे। इनमें से अधिकतर चालान नेशनल हाईवे 24 पर ओवरस्पीड के चलते कटे हैं। ये चालान अगस्त से अक्टूबर के बीच काटे गए हैं। हालांकि इस बात की जानकारी अभी नहीं मिल सकी है कि इन 1.5 लाख चालान के लिये जुर्माने की कितनी रकम एकत्र हुई है।
ज्वाइंट कमिश्नर लेवल के ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने कहा कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 1.5 लाख चालान वापस लेगी जो कि अगस्त से 10 अक्टूबर के बीच काटे गए हैं। इनमें से अधिकतर चालान नेशनल हाईवे 24 पर ओवरस्पीड के चलते काटे गए हैं।
एक अन्य दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने कहा ये चालान नेशनल हाईवे 24 पर निजामुद्दीन ब्रिज और गाजीपुर के बीच काटे गए हैं। जो कि दिल्ली-यूपी बॉर्डर के नजदीक है।
जब इन चालानों को वापस लेने का कारण पूछा गया तो एक अधिकारी ने बताया कि PWD ने 70 किमी प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड का साइनबोर्ड लगाया है जबकि चालान 60 किमी प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड के चलते काटे गए हैं। इस मामले से जुड़ी कई शिकायतें भी आयीं।
एक पुलिस अधिकारी के अनुसार ट्रैफिक पुलिस ने PWD को अधिकतम स्पीड 60 किमी/घंटे वाला बोर्ड बदलने के लिये कहा था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब पुलिस ने हाईवे पर लगे कैमरों को अधिकतम स्पीड 70 किमी/घंटे पर सेट किया है।
अब सवाल यह उठता है कि जुर्माने के रूप में जनता द्वारा दिये गए करोंड़ो रुपये का क्या होगा? दिल्ली पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। एक अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार चालान वापस लेने का एक और कारण यह हो सकता है कि कुछ ड्राइवरों ने कोर्ट जाने का और जनहित याचिका दायर करने का फैसला किया क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और वो निर्दोष हैं।