विजय माल्या को भारत लाना मोदी सरकार के लिए आसान नहीं, अब भी उसके पास बचने का है ये तरीका
By पल्लवी कुमारी | Published: February 5, 2019 08:07 AM2019-02-05T08:07:56+5:302019-02-05T08:07:56+5:30
विजय माल्या केस: लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत ने 10 दिसंबर 2018 को कहा था कि 63 साल के कारोबारी माल्या को भारतीय अदालतों के समक्ष जवाब देना होगा।
भगौड़े भारतीय कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन के गृह मंत्री साजिद जावीद ने भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया है। गृह कार्यालय ने सोमवार को बताया कि धोखाधड़ी की साजिश और धनशोधन के अपराध के आरोपों में गृह मंत्री ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण के आदेश दिए हैं। लेकिन अगर आपको भी यह लगता है कि विजय माल्या को भारत लाना बहुत आसान होगा तो आप भी गलतफहमी में हैं।
विजय माल्या के पास अब भी 14 दिन का वक्त
ब्रिटेन के गृह मंत्री साजिद जावीद ने विजय माल्या को जैसे ही भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया है। उसके कुछ घंटों बाद ही विजय माल्या ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी। विजय माल्या के पास ब्रिटेन की हाई कोर्ट में अपील करने के लिए चार फरवरी से 14 दिनों तक का वक्त है।
बता दें कि 14 दिनों के भीतर अगर संबंधित व्यक्ति अपील नहीं करता और विदेश मंत्री अदालत के फैसले से सहमत होते हैं तो वह व्यक्ति 28 दिनों के भीतर प्रत्यर्पित कर दिया जाता है। माल्या यूके सुप्रीम कोर्ट में उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं लेकिन वह केवल तभी ऐसा कर सकता है जब उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट उसे करने की अनुमति देता है।
विजय माल्या ने ब्रिटेन के गृह मंत्री साजिद जावीद के आदेश के बाद किया ट्वीट
विजय माल्या ने ट्वीट कर यह बताया है, वह अपने प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ अपील की प्रक्रिया शुरू करेगा। माल्या ने लिखा, '10 दिसंबर 2018 के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले के बाद मैंने अपील करने के बारे में आपको पहले ही बताया था। ब्रिटेन के गृह मंत्री के फैसले से पहले मैं अपील की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकता था। अब मैं अपील की प्रक्रिया शुरू कर सकता हूं।'
After the decision was handed down on December 10,2018 by the Westminster Magistrates Court, I stated my intention to appeal. I could not initiate the appeal process before a decision by the Home Secretary. Now I will initiate the appeal process.
— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) February 4, 2019
2018 में दिसंबर में कोर्ट ने सुनाया था फैसला
लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत ने 10 दिसंबर 2018 को कहा था कि 63 साल के कारोबारी माल्या को भारतीय अदालतों के समक्ष जवाब देना होगा।
ब्रिटेन में पाकिस्तान मूल के वरिष्ठतम मंत्री जावीद के कार्यालय ने सोमवार को इस बात की पुष्टि की कि सारे मामलों पर विचार करने के बाद मंत्री ने रविवार को माल्या के प्रत्यर्पण आदेश पर दस्तखत कर दिए।
गृह कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया, ''सभी प्रासंगिक मामलों पर विचार करने के बाद तीन फरवरी को मंत्री ने विजय माल्या को भारत प्रत्यर्पित करने के आदेश पर दस्तखत कर दिए।''
प्रवक्ता ने कहा, ''विजय माल्या पर भारत में धोखाधड़ी की साजिश, गलत जानकारी देने और धनशोधन के अपराध करने के आरोप हैं।''
विजय माल्या पर 9,000 करोड़ रुपये का बकाया
इस समय ब्रिटेन में रह रहे 62 वर्षीय विजय माल्या पिछले साल अप्रैल में प्रत्यर्पण वॉरंट पर गिरफ्तारी के बाद से जमानत पर चल रहे हैं। उन पर भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ रुपये बकाया है और साथ ही किंगफिशर एयरलाइन के लिए बैंकों से कर्ज में हेराफेरी और मनी लांड्रिंग का भी आरोप है। यह एयरलाइन बंद हो चुकी है।
ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत की मुख्य मजिस्ट्रेट जज एम्मा आबुथनॉट ने माल्या के भारत प्रत्यर्पण की अनुमति दे दी ताकि उनके खिलाफ भारतीय जांच एजेंसियों केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के आधार पर मुकदमा चलाया जा सके। इसके अलावा अदालत ने पाया कि माल्या कर्ज कर्ज में गोलमाल के आरोप से नहीं बच सकते क्यों कि बैंक से कर्ज किसी और काम के लिए लिया गया था और इस्तेमाल किया गया किसी और जगह।