व्हाट्सएप बनाम भारत सरकार: वे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर है टकराव, क्या हैं सरकार के तर्क, यहां जानिए
By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: April 29, 2024 10:48 AM2024-04-29T10:48:01+5:302024-04-29T10:49:36+5:30
हलफनामे के अनुसार, व्हाट्सएप ने भारतीय उपयोगकर्ताओं को देश के भीतर विवाद के समाधान से वंचित करके उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। विवाद समाधान और शासी कानून से संबंधित धाराओं पर प्रकाश डालते हुए, मंत्रालय ने तर्क दिया कि व्हाट्सएप की गतिविधियां उपयोगकर्ता के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।
नई दिल्ली: व्हाट्सएप बनाम भारत सरकार की कानूनी लड़ाई के बीच दिल्ली हाई कोर्ट में मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने कहा कि अगर सरकार एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए कहती है तो उसके पास भारत छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। हालाँकि, जहाँ तक सरकार का सवाल है, यह एकमात्र मुद्दा नहीं है। कई अन्य जिन्हें लेकर सरकार और व्हाट्सएप के बीच टकराव है।
भारत सरकार के अनुसार, व्हाट्सएप और फेसबुक व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अपने डेटा को मोनेटाईज करते हुए उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता की रक्षा करने का दावा नहीं कर सकते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक हलफनामे में यह दावा किया, जिसमें नए संशोधित आईटी नियमों को चुनौती देने वाली व्हाट्सएप और फेसबुक की याचिका का विरोध किया गया।
मौलिक अधिकारों का संरक्षण
हलफनामे के अनुसार, व्हाट्सएप ने भारतीय उपयोगकर्ताओं को देश के भीतर विवाद के समाधान से वंचित करके उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। विवाद समाधान और शासी कानून से संबंधित धाराओं पर प्रकाश डालते हुए, मंत्रालय ने तर्क दिया कि व्हाट्सएप की गतिविधियां उपयोगकर्ता के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने आईटी नियम 2021 को लागू करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ऐसा करने में विफलता से कानून प्रवर्तन एजेंसियों को फर्जी संदेशों को ट्रैक करने में बाधा आएगी जिससे सामाजिक अशांति हो सकती है। सरकार स्पष्ट है कि व्हाट्सएप और फेसबुक सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जवाबदेह होना होगा।
सरकारी हलफनामे के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को उपयोगकर्ताओं और उन देशों के कानूनों दोनों के प्रति जवाबदेह होने की आवश्यकता है जहां वे काम करते हैं। सरकार का कहना है कि किसी भी इकाई को भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
मंत्रालय ने आईटी नियमों का भी बचाव करते हुए कहा कि वे डिजिटल क्षेत्र में मध्यस्थों की जिम्मेदारियों के संबंध में विश्व स्तर पर स्वीकृत मानदंडों के अनुरूप हैं। भारत सरकार के अनुसार, ये नियम सोशल मीडिया कंपनियों के लिए "द्वितीयक दायित्व" की अवधारणा स्थापित करते हैं। सरकार का तर्क है कि भले ही कोई प्लेटफ़ॉर्म हानिकारक सामग्री नहीं बनाता है, फिर भी यदि वह स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसे हटाने में विफल रहने के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।