कोविड-19 सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के लिए दो भारतीय नागरिकों को जेल की सजा

By भाषा | Updated: August 17, 2021 18:41 IST2021-08-17T18:41:45+5:302021-08-17T18:41:45+5:30

Two Indian nationals sentenced to jail for violating Kovid-19 safety standards | कोविड-19 सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के लिए दो भारतीय नागरिकों को जेल की सजा

कोविड-19 सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के लिए दो भारतीय नागरिकों को जेल की सजा

सिंगापुर में दो भारतीय नागरिकों को भारत से लौटने के बाद यहां के एक होटल में अनिवार्य कोविड-19 पृथकवास अवधि का उल्लंघन करने को लेकर तीन-तीन सप्ताह की जेल की सजा सुनाई गई है।‘द स्ट्रेट्स टाइम्स’ की खबर के अनुसार बी सुरेश नायडू (37) और भारती तुलसीराम चौधरी (48) जो सिंगापुर में स्थायी निवासी हैं, ने दूसरों को संक्रमण के जोखिम में डाले जाने का आरोप स्वीकार किया।दोनों 14 मार्च को भारत से सिंगापुर पहुंचे थे जब भारत में कोविड-19 के अधिक मामले सामने आ रहे थे। दोनों ने एक होटल में पृथकवास की अवधि का उल्लंघन किया, जो घातक कोरोना वायरस के खिलाफ एक अनिवार्य सुरक्षा उपाय है।दोनों भारत से एक ही फ्लाइट से पहुंचे थे और एकदूसरे से परिचित हो गए थे क्योंकि दोनों के कमरे ओएसिया होटल नोवेना की 16 वीं मंजिल पर थे, जो एक निर्दिष्ट पृथकवास इकाई थी।जब आव्रजन जांच प्राधिकरण ने जांच की, तो दोनों ने झूठ बोला और यह दिखाने की कोशिश की कि होटल में उनकी मुलाकात आकस्मिक थी। सजा सुनाये जाने के दौरान एक फार्मास्युटिकल कंपनी में कार्यरत सुरेश के लिए मास्क नहीं पहनने के एक अन्य आरोप को भी ध्यान में रखा गया।जिला न्यायाधीश चा यूएन फैट ने उन दोनों को अपनी सजा टालने की अनुमति दी ताकि वे जेल जाने से पहले अपने निजी मामलों को सुलझा सकें।

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Web Title: Two Indian nationals sentenced to jail for violating Kovid-19 safety standards

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