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सख्त कानून: इस अरब कंट्री में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों के माता-पिता को होगी जेल

By रुस्तम राणा | Updated: August 25, 2023 17:39 IST

सऊदी अरब स्थित समाचार संगठन मेक्का न्यूजपेपर ने एक रिपोर्ट में कहा कि यदि कोई छात्र 20 दिनों तक स्कूल नहीं जाता है, तो यह स्कूल की जिम्मेदारी है कि वह छात्र के अभिभावक को लोक अभियोजन कार्यालय में भेजे, जो राज्य के बाल संरक्षण कानून के तहत आता है।

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ठळक मुद्देसऊदी अरब में छात्र 20 दिनों तक स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं, तो उनके माता-पिता को होगी जेलयदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो स्कूल के प्रिंसिपल को शिक्षा मंत्रालय को सूचित करना होगायदि कोई छात्र 3 दिन की छुट्टी लेता है, तो एक प्रारंभिक चेतावनी जारी की जाएगी

रियाद: सऊदी अरब के शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि जो छात्र बिना किसी बहाने या कारण के 20 दिनों तक स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं, तो उनके माता-पिता को अधिकारियों द्वारा जेल में डाला जा सकता है। सऊदी अरब स्थित समाचार संगठन मेक्का न्यूजपेपर ने एक रिपोर्ट में कहा कि यदि कोई छात्र 20 दिनों तक स्कूल नहीं जाता है, तो यह स्कूल की जिम्मेदारी है कि वह छात्र के अभिभावक को लोक अभियोजन कार्यालय में भेजे, जो राज्य के बाल संरक्षण कानून के तहत आता है। 

लोक अभियोजन कार्यालय फिर जांच को अंतिम रूप देगा और फिर मामले को आपराधिक न्यायालय में भेज देगा। यदि यह साबित हो जाए कि छात्र की स्कूल में अनुपस्थिति अभिभावक की लापरवाही के कारण थी, तो न्यायाधीश को अभिभावक को उचित समय के लिए जेल की सजा जारी करने का अधिकार होगा।

रिपोर्ट के अनुसार, यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो स्कूल के प्रिंसिपल को शिक्षा मंत्रालय को सूचित करना होगा जो जांच शुरू करेगा और छात्र को पारिवारिक देखभाल में स्थानांतरित करने का आदेश देगा। इसके बाद फैमिली केयर छात्र को अपने पास रखेगी और मामले की जांच करेगी।

स्कूल अभिभावक की जांच के लिए उसे लोक अभियोजन कार्यालय में भी भेजेगा। इसके बाद आपराधिक न्यायालय मामले पर विचार करेगा। इसके बाद न्यायाधीश बच्चे की देखभाल में लापरवाही के कारण अभिभावक को उचित अवधि के लिए कारावास का फैसला सुनाएगा।

प्रक्रिया के अनुसार, यदि कोई छात्र 3 दिन की छुट्टी लेता है, तो एक प्रारंभिक चेतावनी जारी की जाएगी और इसे छात्र संरक्षक को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। छात्र द्वारा 5 दिन की छुट्टी लेने के बाद, दूसरी चेतावनी जारी की जाएगी और अभिभावक को सूचित किया जाएगा। 

इसी तरह 10 दिनों की अनुपस्थिति के बाद, तीसरी चेतावनी जारी की जाएगी और अभिभावक को बुलाया जाएगा और प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करना होगा। 15 दिनों की अनुपस्थिति के बाद छात्र को शिक्षा विभाग के माध्यम से दूसरे स्कूल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। 20 दिनों के अंदर शिक्षा विभाग बाल संरक्षण कानून के प्रावधानों को लागू करेगा।

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