पुतिन के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर बोला रूस- देश ICC के रोम संविधि का सदस्य नहीं है, इसके तहत कोई दायित्व नहीं

By मनाली रस्तोगी | Updated: March 18, 2023 09:17 IST2023-03-18T07:22:42+5:302023-03-18T09:17:44+5:30

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ शुक्रवार को जारी गिरफ्तारी वारंट का एक बार फिर मॉस्को ने खंडन किया है।

Russia says arrest coming from International Court of Justice will be legally null and void for us | पुतिन के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर बोला रूस- देश ICC के रोम संविधि का सदस्य नहीं है, इसके तहत कोई दायित्व नहीं

(फोटो क्रेडिट- ANI)

Highlightsरूसी विदेश मंत्रालय स्पोक्स मारिया जखारोवा ने कहा कि रूस आईसीसी के रोम संविधि का सदस्य नहीं है और इसके तहत कोई दायित्व नहीं है।मॉस्को ने लगातार आरोपों का खंडन किया है कि एक साल के आक्रमण के दौरान उसकी सेना ने अपने पड़ोसी के खिलाफ अपराध किए।

मॉस्को: अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) ने यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ शुक्रवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया। मॉस्को ने लगातार आरोपों का खंडन किया है कि एक साल के आक्रमण के दौरान उसकी सेना ने अपने पड़ोसी के खिलाफ अपराध किए। 

कोर्ट का कहना है कि पुतिन आबादी (बच्चों) के अवैध निर्वासन के युद्ध अपराध और यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से रूसी संघ में जनसंख्या (बच्चों) के अवैध हस्तांतरण के लिए कथित तौर पर जिम्मेदार हैं। वहीं, अपने ऊपर लगे आरोपों को एक बार फिर मॉस्को ने खंडन किया है। रूसी विदेश मंत्रालय स्पोक्स मारिया जखारोवा ने कहा कि रूस आईसीसी के रोम संविधि का सदस्य नहीं है और इसके तहत कोई दायित्व नहीं है।

उन्होंने ये भी कहा कि रूस इस निकाय के साथ सहयोग नहीं करता है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से आने वाले गिरफ्तारी के संभावित वारंट हमारे लिए कानूनी रूप से शून्य होंगे। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बच्चों के अधिकारों के लिए आयुक्त मारिया लावोवा-बेलोवा के खिलाफ दो गिरफ्तारी वारंट जारी किए है।

Web Title: Russia says arrest coming from International Court of Justice will be legally null and void for us

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