सिंगापुर में लूटपाट के मामले में भारतीय मूल के व्यक्ति को जेल
By भाषा | Updated: November 12, 2020 21:20 IST2020-11-12T21:20:30+5:302020-11-12T21:20:30+5:30

सिंगापुर में लूटपाट के मामले में भारतीय मूल के व्यक्ति को जेल
(गुरदीप सिंह)
सिंगापुर, 12 नवंबर सिंगापुर में आभूषण की दुकान को लूटने की साजिश रचने के लिये बृहस्पतिवार को भारतीय मूल के एक व्यक्ति को साढ़े तीन साल की जेल और छह कोड़ों की सजा सुनाई गई।
एम जगदीश (28) ने दो अन्य लोगों से साथ मिलकर आंग मो कियो एवेन्यू में 119,000 सिंगापुरी डॉलर (88,167 अमेरिकी डॉलर) के मूल्य के सोने के आभूषण लूटने की बात स्वीकार की।
अदालत को बताया गया कि अपराध के समय जगदीश गोजेक (निजी टैक्सी) चालक था। उसका साथी आरोपी वीरामणि सुबरान दास भी उस समय टैक्सी) चालक था जबकि तीसरा आरोपी 32 वर्षीय श्रविंद्रन बेरोजगार था। वे दोनों भी भारतीय मूल के हैं।
13 अगस्त 2019 को तीनों ने मुलाकात की और जगदीश ने अगले दिन दुकान को लूटने की योजना बाकी दोनों को बताई।
जगदीश ने यह सोचकर एक पुरानी दुकान को लूटने की योजना बनाई कि उसमें अलार्म नहीं लगा हुआ है और उसके बुजुर्ग मालिक उनका विरोध नहीं कर पाएंगे।
इसके बाद 14 अगस्त की शाम करीब 4 बजकर 7 मिनट पर वे दुकान में घुसे और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया।
इस मामले में इस महीने की शुरुआत में वीरामणि को तीन साल जेल और छह कोड़ों की सजा सुनाई गई थी जबकि तीसरे आरोपी श्रविंद्रन को सजा सुनाई जानी बाकी है।
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