पाकिस्तान: व्हाट्सएप ग्रुप पर ईशनिंदा पोस्ट शेयर करने वाले मुस्लिम शख्स को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा, लगाया 12 लाख का जुर्माना
By आजाद खान | Published: March 26, 2023 12:02 PM2023-03-26T12:02:06+5:302023-03-26T19:25:37+5:30
बताया जा रहा है कि न केवल कोर्ट ने पाकिस्तानी शख्स को मौत की सजा सुनाई है बल्कि उसे 23 साल की जेल में रहने का भी आदेश दिया है। यही नहीं उस पर 12 लाख का भी जुर्माना लगाया गया है।

फोटो सोर्स: ANI (प्रतिकात्मक फोटो)
इस्लामाबद: पश्चिमोत्तर पाकिस्तान में एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने एक मुस्लिम शख्स को मौत की सजा सुनाई है। यह सजा शख्स द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में ईशनिंदा पोस्ट शेयर करने के आरोप में हुआ है जिसमें कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया है और उसे सजा दी है। बता दें कि शुक्रवार को पेशावर की एक अदालत ने सैयद मुहम्मद जीशान को इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण अधिनियम और आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत दोषी ठहराया है।
यही नहीं कोर्ट ने जीशान पर जुर्माना भी लगाया है साथ ही 23 साल की सजा भी सुनाई है। आपको बता दें कि ईशनिंदा मुस्लिम बहुल पाकिस्तान में एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है जिसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि अप्रमाणित आरोप पर भी भीड़ जमा हो जाती है और हिंसा होने लगता है।
क्या है पूरा मामला
एएफपी के हवाले से एनडीटीवी ने बताया कि पंजाब प्रांत के तालागंग निवासी मुहम्मद सईद ने करीब दो साल पहले जीशान पर एक व्हाट्सएप ग्रुप में ईशनिंदा करने का आरोप लगाया था और इसके लिए उसने संघीय जांच एजेंसी के सामने एक आवेदन भी दायर किया था। इस पर बोलते हुए सईद के वकील इबरार हुसैन ने बताया कि जांच में संघीय जांच एजेंसियों ने फोरेंसिक चांज के आधार पर जीशान को आरोपी ठहराया था।
कोर्ट ने लगाया इतने का जुर्माना
आरोपी जीशान पर ईशनिंदा के आरोप तय होने पर कोर्ट ने न केवल मौत की सजा दी है बल्कि उस पर जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने जीशान पर 1.2 मिलियन रुपए ($ 4,300) यानी करीब 12 लाख का जुर्माना लगाया है। बता दें कि पाकिस्तान में ईशनिंदा को लेकर कानून बहुत सख्त है और इसमें दोषी पाए जाने वाले आरोपियों को कड़ी सजा मिलती है।
पाकिस्तान में एक मानवाधिकार और कानूनी सहायता समूह के अनुसार, पिछले 20 वर्षों में 774 मुस्लिम और विभिन्न अल्पसंख्यक धार्मिक समूहों के 760 सदस्यों पर ईशनिंदा के आरोप लगे है।