मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को लगाई कड़ी फटकार
By रुस्तम राणा | Published: April 26, 2024 07:56 PM2024-04-26T19:56:01+5:302024-04-26T19:56:12+5:30
दिल्ली शराब नीति मामले में पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके साथ-साथ अदालत ने सरकारी स्कूलों में नामांकित छात्रों के लिए पाठ्यपुस्तकें और वर्दी उपलब्ध न होने पर दिल्ली सरकार की खिंचाई की।
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने पर शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित से ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी। अदालत ने दिल्ली में आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे "केवल सत्ता में दिलचस्पी है"। दिल्ली शराब नीति मामले में पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके साथ-साथ अदालत ने सरकारी स्कूलों में नामांकित छात्रों के लिए पाठ्यपुस्तकें और वर्दी उपलब्ध न होने पर दिल्ली सरकार की खिंचाई की।
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— Bar and Bench (@barandbench) April 26, 2024
Delhi High Court castigates Arvind Kejriwal led Delhi government and AAP led MCD for its failure to provide textbooks to over 2 lakh students.
Court says Delhi govt is only interested in appropriation of power and by not resigning, despite his arrest, Arvind Kejriwal… pic.twitter.com/4xwBG8paiS