पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को जमानत दी, लेकिन जेल से नहीं होंगे रिहा

By रुस्तम राणा | Updated: August 21, 2025 16:16 IST2025-08-21T16:13:16+5:302025-08-21T16:16:00+5:30

हालांकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) के संस्थापक अध्यक्ष को नौवें मामले में अभी तक ज़मानत नहीं मिली है और इसलिए उन्हें जेल से रिहा नहीं किया गया है।

Pakistan Supreme Court granted bail to Imran Khan, but he will not be released from jail | पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को जमानत दी, लेकिन जेल से नहीं होंगे रिहा

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को जमानत दी, लेकिन जेल से नहीं होंगे रिहा

इस्लामाबाद:पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 21 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 2023 में 9 मई को हुए दंगों से संबंधित आठ मामलों में जमानत दे दी। मुख्य न्यायाधीश याह्या अफरीदी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने ज़मानत दी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) के संस्थापक अध्यक्ष को नौवें मामले में अभी तक ज़मानत नहीं मिली है और इसलिए उन्हें जेल से रिहा नहीं किया गया है।

72 वर्षीय खान पर 9 मई की हिंसा के सिलसिले में लाहौर में कई मामले दर्ज हैं, जिनमें अपने समर्थकों को सरकारी और सैन्य इमारतों पर हमला करने के लिए उकसाने का आरोप भी शामिल है। शीर्ष अदालत ने इससे पहले दंगों के सिलसिले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए अपने कई नेताओं को ज़मानत दी थी। बुधवार को, उन्होंने जातीय पश्तून राजनेता महमूद खान अचकज़ई को नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता और आज़म खान स्वाति को सीनेट में विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता उमर अयूब खान और शिबली फ़राज़ के प्रमुख पद पिछले महीने 9 मई, 2023 की हिंसा से संबंधित एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद खाली हो गए थे। पीटीआई महासचिव सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर संवाददाताओं को बताया कि खान ने पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता का फैसला करने के लिए पाँच नाम मांगे थे, क्योंकि अहमद खान भाचर को पिछले महीने 9 मई की हिंसा से संबंधित एक मामले में दोषी ठहराया गया था।

अचकज़ई अपनी पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के प्रमुख हैं, जो विपक्षी गठबंधन तहरीक-ए-तहफ्फुज़ आईन-ए-पाकिस्तान (टीटीएपी) का हिस्सा है, जिसका नेतृत्व भी वह खुद करते हैं। खान ने पिछले साल उन्हें मौजूदा राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ अपनी पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में भी मैदान में उतारा था। अचकजई के विपरीत, सीनेट में विपक्ष के नेता पद के लिए नामित स्वाति, पीटीआई की एक वरिष्ठ नेता हैं, जिन्हें खान का करीबी माना जाता है।

अप्रैल 2022 में पद से हटाए गए खान भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अगस्त 2023 से रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में हैं। उन पर कई कानूनी मामले चल रहे हैं, जिनमें से ज़्यादातर उनके सत्ता से हटने के बाद दर्ज किए गए हैं।

Web Title: Pakistan Supreme Court granted bail to Imran Khan, but he will not be released from jail

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