अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार रोधी कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई गई है।जबकि फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट मामले में सबूतों की कमी के कारण उन्हें बरी कर दिया गया है।
बता दें कि इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद अरशद मलिक ने पिछले सप्ताह 68 वर्षीय शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और अल-अजीजिया मामलों में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।
उच्चतम न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार के दो मामलों को निपटाने के लिए तय की गई समयसीमा के तहत फैसला 24 दिसम्बर को सुनाए जाने की बात कही थी।
जवाबदेही अदालत ने शरीफ को अगस्त 2017 में आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का दोषी ठहराया था। पिछले सप्ताह न्यायाधीश ने शरीफ के वकील ख्वाजा हैरिस की वह याचिका खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने और दस्तावेज दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था। हालांकि अदालत ने उन्हें और कोई दस्तावेज दायर करने के लिए गत शुक्रवार तक का समय दे दिया था।