पाकिस्तान की अदालत ने ईशनिंदा के आरोप में गिरफ्तार चीनी नागरिक को रिहा करने का दिया आदेश

By रुस्तम राणा | Published: April 28, 2023 09:20 PM2023-04-28T21:20:52+5:302023-04-28T21:20:52+5:30

पाकिस्तान की अदालत का आदेश ऐसे दिन आया जब चीन के नए प्रधानमंत्री ली कियांग ने गुरुवार को अपने पाकिस्तानी समकक्ष शहबाज शरीफ के साथ बातचीत की।

Pakistan Court orders release of Chinese national arrested on blasphemy charges | पाकिस्तान की अदालत ने ईशनिंदा के आरोप में गिरफ्तार चीनी नागरिक को रिहा करने का दिया आदेश

पाकिस्तान की अदालत ने ईशनिंदा के आरोप में गिरफ्तार चीनी नागरिक को रिहा करने का दिया आदेश

Highlightsकोर्ट का आदेश ऐसे दिन आया जब चीन के पीएम ली कियांग ने PAK पीएम शहबाज शरीफ के साथ बातचीत कीजमानत के रूप में 200,000 रुपये का मुचलका भरने के बाद तियान को जमानत दी गई

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में ईश-निंदा करने के आरोप में गिरफ्तार एक चीनी नागरिक को आतंकवाद-रोधी अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद उच्च सुरक्षा वाली जेल से रिहा कर दिया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अदालत का आदेश ऐसे दिन आया जब चीन के नए प्रधानमंत्री ली कियांग ने गुरुवार को अपने पाकिस्तानी समकक्ष शहबाज शरीफ के साथ बातचीत की।

एबटाबाद के उत्तर-पश्चिमी शहर में न्यायाधीश सज्जाद अहमद जान ने गुरुवार को जमानत के रूप में 200,000 रुपये का मुचलका भरने के बाद तियान के रूप में पहचाने गए संदिग्ध को जमानत दे दी। बाद में सुरक्षा कारणों से उन्हें एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। ईशनिंदा से संबंधित धारा का हवाला देते हुए, न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि मामला "उचित आधार" के दायरे में नहीं आता है क्योंकि ईशनिंदा का आरोप "गलतफहमी का परिणाम" था।

उन्होंने कहा कि कोहिस्तान में संबंधित पुलिस थाने ने चीनी नागरिक के खिलाफ 'झूठा मामला' दर्ज किया है। डॉन अखबार ने बताया कि अदालत ने फैसला सुनाया कि रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया और इसलिए उसे जमानत दे दी गई। चीनी नागरिक को 16 अप्रैल को ऊपरी कोहिस्तान जिले में गिरफ्तार किया गया था, जब भीड़ ने काराकोरम राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया था, उस पर परियोजना स्थल पर लंबे प्रार्थना विराम पर मजदूरों के साथ बहस के दौरान आरोप लगाते हुए ईशनिंदा करने का आरोप लगाया था।

दो वकीलों ने अदालत में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया। चीनी नागरिक को सुरक्षा कारणों से अदालत में नहीं लाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक उप सरकारी वकील भी अदालत कक्ष में मौजूद थे। वकीलों ने दलील दी कि उनके मुवक्किल निर्दोष हैं, उन्होंने ईशनिंदा के आरोप को झूठा करार दिया।

Web Title: Pakistan Court orders release of Chinese national arrested on blasphemy charges

विश्व से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे