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अमेरिका को डेनियल पर्ल के हत्यारों के खिलाफ अभियोग चलाने की अनुमति दे पाकिस्तान: अमेरिका

By भाषा | Updated: January 29, 2021 15:34 IST

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(ललित के झा)

वाशिंगटन, 29 जनवरी व्हाइट हाउस ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के अपहरण एवं उनकी हत्या के मामले के आरोपियों को बरी करने के पाकिस्तानी उच्चतम न्यायालय के आदेश पर ‘‘नाराजगी’’ जताई।

उसने कहा कि पाकिस्तान अलकायदा के आतंकवादी अहमद उमर सईद शेख और मामले के अन्य संदिग्धों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अमेरिका को अनुमति देने समेत अपने अन्य कानूनी विकल्पों की शीघ्र समीक्षा करे, ताकि अमेरिकी पत्रकार के परिवार को न्याय मिल सके।

वर्ष 2002 में कराची में ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख पर्ल (38) का उस समय अपहरण कर लिया गया था, जब वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अलकायदा के बीच संबंधों पर एक खबर के लिए जानकारी जुटा रहे थे। इसके बाद उनकी सिर कलम करके हत्या कर दी गई थी।

पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटेन में जन्मे उमर शेख को बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील को खारिज करते हुए उसकी रिहाई का आदेश दिया है।

अमेरिकी पत्रकार के परिवार ने इस फैसले की निंदा करते हुए कहा कि न्याय का पूरी तरह से मजाक बना दिया गया है।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने पर्ल के परिवार के लिए न्याय सुनिश्चित करने की नए बाइडन प्रशासन की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

उन्होंने बृहस्पतिवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘अमेरिका वाल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर डेनियल पर्ल के अपहरण और उनकी नृशंस हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को बरी करने की पुष्टि करने के पाकिस्तानी उच्चतम न्यायालय के फैसले से नाराज है। पर्ल की हत्या की घटना ने 2002 में दुनिया की अंतरात्मा को हिला कर रख दिया था।’’

उन्होंने पाकिस्तान में हुई इस घटना संबंधी एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, ‘‘शेख और अन्य संदिग्धों को निर्दोष करार देना और उन्हें बरी करने का आदेश देना पाकिस्तान समेत हर जगह आतंकवाद के पीड़ितों का अपमान है। हम जानते हैं कि पर्ल के हत्यारों को जवाबदेह बनाने की कोशिश करने के लिए पाकिस्तान ने अतीत में कदम उठाए हैं। हम इस बात को भी जानते हैं कि अभी उमर शेख पाकिस्तान में राष्ट्रीय सुरक्षा प्राधिकारियों की हिरासत में है।’’

साकी ने कहा, ‘‘लेकिन हम पाकिस्तान सरकार से अपील करते हैं कि वह अमेरिका को अमेरिकी नागरिक एवं पत्रकार की नृशंस हत्या के मामले में अभियोग चलाने की अनुमति देने समेत अपने कानूनी विकल्पों की शीघ्र समीक्षा करे।’’

अमेरिका के विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान से अपील की कि वह पर्ल के हत्यारों को न्याय के दायरे में लाने के लिए सभी कानूनी विकल्पों पर विचार करे।

पाकिस्तानी अदालत ने पर्ल के अपहरण और हत्या मामले में शेख को बरी किये जाने के खिलाफ दाखिल अपीलों को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने इस सनसनीखेज मामले में शेख को रिहा करने का आदेश भी दिया।

पाकिस्तानी अदालत ने पर्ल के अपहरण और हत्या में शामिल होने के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे तीन अन्य फहाद नसीम, शेख आदिल और सलमान साकिब को भी रिहा करने का आदेश दिया।

अमेरिका के कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल मोंटी विल्किंसन ने उमर शेख को बरी किए जाने के फैसले पर चिंता जताते हुए कहा, ‘‘हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों की रिहाई डेनियल पर्ल के परिवार, दुनियाभर में आतंकवाद के अन्य पीड़ितों और न्याय का अपमान है।’’

सांसद ब्रैड शेरमन ने भी पाकिस्तानी अदालत के फैसले पर निराशा जताई।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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