मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लखवी को आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में 15 साल की सजा

By भाषा | Updated: January 8, 2021 16:54 IST2021-01-08T16:54:13+5:302021-01-08T16:54:13+5:30

Mumbai attack mastermind Lakhvi sentenced to 15 years in terrorism financing case | मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लखवी को आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में 15 साल की सजा

मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लखवी को आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में 15 साल की सजा

लाहौर, आठ जनवरी मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जकी उर रहमान लखवी को आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में शुक्रवार को पाकिस्तान की एक आतंकरोधी अदालत ने 15 साल जेल की सजा सुनायी।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकी लखवी (61) को पंजाब प्रांत के आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी) ने शनिवार को गिरफ्तार किया था। मुंबई हमला मामले में 2015 से वह जमानत पर था।

सुनवाई के बाद अदालत के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, ‘‘लाहौर की आतंक रोधी अदालत (एटीसी) ने सीटीडी द्वारा दर्ज आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में लखवी को आतंक रोधी कानून 1997 की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए 15 साल जेल की सजा सुनायी।’’

न्यायाधीश एजाज अहमद बतर ने लखवी को तीन अपराधों के लिए कुल 15 साल सश्रम कारावास और तीन लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं चुकाने पर उसे प्रत्येक अपराध के लिए छह-छह महीने की और सजा काटनी होगी। सजा काटने के लिए उसे जेल भेज दिया गया है।

अधिकारी ने बताया कि लखवी ने अदालत के सामने दलील दी कि उसे इस मामले में ‘‘फर्जी तरीके से’’ फंसाया गया।

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Web Title: Mumbai attack mastermind Lakhvi sentenced to 15 years in terrorism financing case

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