इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, तोशाखाना मामले में दोषसिद्धि और सजा हुई सस्पेंड
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: August 29, 2023 03:10 PM2023-08-29T15:10:08+5:302023-08-29T15:12:59+5:30
पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की दोषसिद्धि और तीन साल की सजा को निलंबित कर दिया है।
इस्लामाबाद: इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की दोषसिद्धि और तीन साल की सजा को निलंबित कर दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक तारिक महमूद जहांगीरी की खंडपीठ ने इस मामले में बहुप्रतीक्षित सुरक्षित फैसले की आज घोषणा की है।
इससे पहले सोमवार को हाईकोर्ट ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान की याचिका पर सुनवाई की लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पूर्व इस्लामाबाद की एक निचली अदालत ने बीते 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुखिया इमरान खान को तोशाखाना केस में दोषी ठहराया था और तीन साल जेल की सजा सुनाई थी।
क्रिकेटर से नेता बने खान को उनके और उनके परिवार द्वारा 2018-2022 के प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल के दौरान हासिल किए गए सरकारी उपहारों को गैरकानूनी तरीके से बेचने के आरोप में सजा सुनाई गई थी।
कोर्ट ने मामले में इमरान खान को न केवल तीन साल की सजा सुनाई थी बल्कि पांच साल के लिए चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इससे पहले सोमवार को हाईकोर्ट ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में मिली सजा को चुनौती देने वाली इमरान खान की याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू की।
पाकिस्तान चुनाव आयोग की ओऱ से पेश होने वाले वकील ने कोर्ट को बताया कि वो बीमार हैं और कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इसके बाद मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई थी।
वहीं दूसरी ओर इमरान खान के वकील लतीफ खोसा ने बीते गुरुवार को ही अपनी दलील पूरी की और कहा कि फैसला जल्दबाजी में और कमियों से भरा हुआ था। उन्होंने अदालत से सजा को रद्द करने का आग्रह किया लेकिन बचाव दल ने अपनी दलीलें पूरी करने के लिए और समय की मांग की।
वहीं इस मामले में अलग से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के नेतृत्व में तीन सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट पैनल ने सोमवार को तोशाखाना मामले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की। मामले में इमरान खान की पार्टी ने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट द्वारा फैसले की घोषणा के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी।