हिंदू समूह के पूर्व नेता को बांग्लादेश न्यायाधिकरण ने सुनाई 7 साल की जेल की सजा, जानें मामला

By मनाली रस्तोगी | Published: January 7, 2023 09:51 AM2023-01-07T09:51:28+5:302023-01-07T09:53:09+5:30

आईसीटी अधिनियम की धारा 57 के तहत जेल की सजा के अलावा राकेश पर 100,000 टाका का जुर्माना लगाया गया था।

Bangladesh tribunal jails ex-leader of Hindu group for 7 years over blasphemy | हिंदू समूह के पूर्व नेता को बांग्लादेश न्यायाधिकरण ने सुनाई 7 साल की जेल की सजा, जानें मामला

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

Highlightsदोषी राकेश रॉय हिंदू मुहजोत की सिलहट डिवीजन इकाई का आयोजन सचिव था।मुस्तफा ने कहा कि राकेश को 7 जून, 2017 को उस महीने की शुरुआत में उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया गया था।ट्रिब्यूनल में आठ गवाहों की गवाही हुई।

नई दिल्ली: पांच साल पहले कथित रूप से इस्लाम का अपमान करने वाली एक फेसबुक पोस्ट पर ईशनिंदा के आरोप में एक हिंदू समूह के पूर्व नेता को सिलहट ट्रिब्यूनल ने सात साल की जेल की सजा सुनाई है। राज्य के वकील मुस्तफा दिलवर अल अजहर ने कहा कि डिविजनल साइबर ट्रिब्यूनल के न्यायाधीश अबुल काशेम ने मंगलवार (3 जनवरी) को सजा सुनाई।

दोषी राकेश रॉय हिंदू मुहजोत की सिलहट डिवीजन इकाई का आयोजन सचिव था। बीडीन्यूज24 के अनुसार, मुस्तफा ने कहा कि राकेश को 7 जून, 2017 को उस महीने की शुरुआत में उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। ट्रिब्यूनल में आठ गवाहों की गवाही हुई। आईसीटी अधिनियम की धारा 57 के तहत जेल की सजा के अलावा राकेश पर 100,000 टाका का जुर्माना लगाया गया था।

मुस्तफा ने कहा कि दोषी जमानत पर था और सजा सुनाए जाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। राकेश के वकील इश्तियाक अहमद चौधरी ने कहा कि वे फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे क्योंकि वे इससे खुश नहीं हैं। 

Web Title: Bangladesh tribunal jails ex-leader of Hindu group for 7 years over blasphemy

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