शेख हसीना के काफिले पर हमलाः पांच पूर्व पुलिस कर्मियों को मृत्युदंड, 24 लोग मारे गए थे, बाल-बाल बची थीं पीएम
By भाषा | Published: January 20, 2020 08:41 PM2020-01-20T20:41:08+5:302020-01-20T20:41:29+5:30
ढाका ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक दक्षिणपूर्वी बांग्लादेश के चटगांव शहर की एक अदालत ने बचाव पक्ष की जिरह पूरी होने के बाद सोमवार को फैसला सुनाया। मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना के काफिले पर हमले के सिलसिले में अदालत ने 53 गवाहों का बयान दर्ज किया।
बांग्लादेश की एक अदालत ने 1998 में विपक्ष की तत्कालीन नेता शेख हसीना के काफिले पर गोली चलाने वाले पांच पूर्व पुलिस कर्मियों को सोमवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई।
सरकार विरोधी रैली के दौरान की गई इस गोलीबारी में हसीना के 24 समर्थक मारे गए थे। ढाका ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक दक्षिणपूर्वी बांग्लादेश के चटगांव शहर की एक अदालत ने बचाव पक्ष की जिरह पूरी होने के बाद सोमवार को फैसला सुनाया। मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना के काफिले पर हमले के सिलसिले में अदालत ने 53 गवाहों का बयान दर्ज किया।
चटगांव जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद इस्माइल हुसैन ने भीड़ भरी अदालत में पांच में से चार आरोपियों की मौजूदगी में फैसला सुनाते हुए कहा, “इन्हें मृत्यु तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा।” इस मामले में पांचवां दोषी पूर्व पुलिस निरीक्षक फरार है।
पुलिस ने आवामी लीग की अध्यक्ष हसीना के काफिले के आगे चल रही भीड़ पर गोलियां बरसा दी थीं। यह घटना तब हुई जब वह तत्कालीन सैन्य तानाशाह एचएम इरशाद की सरकार के खिलाफ एक रैली को संबोधित करने जा रही थीं। इस हमले में हसीना बाल-बाल बच गई थीं लेकिन उनके 24 समर्थक मारे गए थे।