पाकिस्तान मूल के व्यक्ति पर 56 लाख डॉलर का कर्ज लेने के लिए धोखाधड़ी करने का आरोप
By भाषा | Updated: December 15, 2020 10:27 IST2020-12-15T10:27:22+5:302020-12-15T10:27:22+5:30

पाकिस्तान मूल के व्यक्ति पर 56 लाख डॉलर का कर्ज लेने के लिए धोखाधड़ी करने का आरोप
वाशिंगटन, 15 दिसंबर अमेरिका में कोरोना वायरस महामारी के दौरान छोटे कारोबारों की मदद के लिए बनाए गए कोष से गलत तरीके से 56 लाख डॉलर का कर्ज लेकर फर्जीवाड़ा करने वाले पाकिस्तानी मूल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
न्यूजर्सी के अजहर सरवर राणा (30) के खिलाफ बैंक से फर्जीवाड़ा करने और धनशोधन के आरोप में एक मामला दर्ज किया गया है। उसे 12 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया। वह उसी दिन विमान से पाकिस्तान जाने वाला था।
राणा सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अमेरिकी मजिस्ट्रेट जज जेम्स बी क्लार्क तृतीय के सामने पेश हुआ। उसे हिरासत में रखा गया है।
मामले में दाखिल दस्तावेजों और अदालत में दर्ज बयानों के मुताबिक राणा ने रियल इस्टेट क्षेत्र में निवेश के लिए अपने कारोबारी सहयोगी के नाम पर पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम (पीपीपी) कर्ज के लिए गलत आवेदन दिया। आवेदन के तहत कंपनी और कर संबंधी गलत सूचना दी गयी। न्यूजर्सी के श्रम विभाग के रिकॉर्ड से पता चला कि 2019 में उसने कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया और 2020 में न्यूनतम वेतन दिए। रिकार्ड में दिए गए कर्मचारियों के नामों का भी मिलान नहीं हुआ।
राणा की ओर से दिए गए आवेदन पर कर्जदाता ने उसका कर्ज मंजूर कर लिया और महामारी के समय छोटे कारोबार की मदद के लिए 56 लाख डॉलर की वित्तीय मदद दी गयी।
कोरोना वायरस के दौरान 29 मार्च को सहायता, राहत और आर्थिक सुरक्षा से संबंधित केयर्स कानून को लागू किया गया था। इसके तहत वित्तीय परेशानियों का सामना कर रहे अमेरिकी नागरिकों को आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया।
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