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एक पिता अपने बेटे को कितने रुपये का करमुक्त गिफ्ट दे सकता है? जानें क्या कहते हैं आयकर नियम

By विशाल कुमार | Updated: October 16, 2021 13:30 IST

एक पिता अपने बेटे को कितने भी राशि का भी गिफ्ट दे सकता है और उन दोनों पर ही कोई कर नहीं लगेगा क्योंकि दोनों खास रिश्तेदारों की सूची में आते हैं. खास रिश्तेदारों में माता-पिता, पत्नी/पति, भाई-बहन, पति या पत्नी के भाई-बहन, किसी महिला-पुरुष या पति-पत्नी के वशंज आते हैं.

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ठळक मुद्देसामान्य तौर पर एक साल में 50 हजार तक के गिफ्ट लेने पर कोई कर नहीं लगता है.करीबी रिश्तेदारों के बीच गिफ्ट्स दिए जाने अधिनियम की धारा 56 के तहत राहत मिलती है.नकद में दो लाख रुपये से अधिक का गिफ्ट स्वीकार न करें.

नई दिल्ली: छोटे-मोटे गिफ्ट लेना-देना तो आम बात है लेकिन अगर आप किसी को महंगे गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको उस पर लगने वाले करों के बारे में पर्याप्त जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए.

सामान्य तौर पर एक साल में 50 हजार तक के गिफ्ट लेने पर कोई कर नहीं लगता है लेकिन अगर यह सीमा 50 हजार रुपये को पार करती है तो आयकर नियमों के अनुसार कर लगता है.

अगर 51 हजार रुपये का गिफ्ट मिलता है तो पूरे 51 हजार रुपये पर कर लगेगा और साल भर में जितनी राशि का गिफ्ट मिलता है उस पूरे गिफ्ट की कीमत पर कर लगता है.

हालांकि, अगर दो करीबी रिश्तेदारों के बीच गिफ्ट्स दिए जाते हैं तो आयकर अधिनियम की धारा 56 राहत देते हैं. नतीजन किसी संपत्ति को बतौर गिफ्ट (चल या अचल) किसी खास रिश्तेदार को दिया जाता है तो इसे हासिल करने वाले पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.

इन खास रिश्तेदारों में माता-पिता, पत्नी/पति, भाई-बहन, पति या पत्नी के भाई-बहन, किसी महिला-पुरुष या पति-पत्नी के वशंज आते हैं.

अगर एक उदाहरण से हम समझें तो एक पिता अपने बेटे को कितने भी राशि का भी गिफ्ट दे सकता है और उन दोनों पर ही कोई कर नहीं लगेगा क्योंकि दोनों खास रिश्तेदारों की सूची में आते हैं.

हालांकि, यहां एक खास बात ध्यान देने वाली है कि हम किसी से भी नकद में दो लाख रुपये से अधिक का गिफ्ट स्वीकार न करें. अगर कोई व्यक्ति दो लाख से ऊपर का कोई गिफ्ट स्वीकार करता है तो उस पर नकद में स्वीकार किए गए गिफ्ट की बराबर राशि जुर्माना लगाया जा सकता है.

शादी के समय मिले गिफ्ट पर भी किसी तरह का कोई कर नहीं लगता है. लेकिन जन्मदिन, सालगिरह आदि खास मौकों पर मिले गिफ्ट पर इनकम टैक्स लगता है. 

इसके अलावा विरासत में मिले गिफ्ट, वसीयत में मिले गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता है. इसके अलावा देने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर मिले गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता है.

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