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Video: चारा घोटाले के एक और मामले में लालू को जेल, इसके राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा

By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: January 6, 2018 06:23 PM2018-01-06T18:23:57+5:302018-01-06T18:37:35+5:30

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चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में रांची की सीबीआई कोर्ट बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। लालू प्रसाद यादव जमानत के लिए हाईकोर्ट जाएंगे। इस मामले में अदालत ने फूल चंद, महेश प्रसाद, सुनील कुमार, बांकी जूलियस, सुधीर कुमार और राजा राम को भी साढ़े तीन साल और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पूर्व विधायक जगदीश शर्मा को अदालत ने सात साल की सजा और 20 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

टॅग्स :लालू प्रसाद यादवLalu Prasad Yadav