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यूपी के इस शहर में कोरोना के इलाज के दौरान मिलेगी 28 दिन की सैलरी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: March 29, 2020 09:07 PM2020-03-29T21:07:20+5:302020-03-29T21:07:20+5:30

गौतम बुद्ध नगर में काम कर रहे कोरोना वायरस से प्रभावित श्रमिकों को अलग रख कर उपचार यानि कि आइसोलेशन के दौरान 28 दिन की तनख्वाह दी जाएगी.  गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने कंपनियों -फैक्ट्री मालिकों को आदेश देते हुए कहा है कि प्रभावित मजदूरों को इस दौरान 28 दिन का वेतन देना होगा. हालांकि इन कर्मचारियों-श्रमिकों को ठीक होने का बाद कंपनी- फैक्ट्री में मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा. 

  इस दौरान उन्हें वेतन सहित अवकाश पर माना जाएगा.  राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी आदेश में प्रशासन ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए देश भर में बंद के आदेश से प्रभावित दुकानों, कंपनियों और कारखानों को अपने श्रमिकों/ कर्मचारियों को इस अवधि की वेतन सहित छुट्टी देनी होगी. इसका उल्लंघन करने वालों को जेल और जुर्माना हो सकता है. यह आदेश ऐसे समय दिए गए हैं जब इन इलाकों से हज़ारों की संख्या में प्रवासी मजदूर पलायन कर रहे हैं. 

 गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी बीएन सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस महामारी को आपदा घोषित कर रखा है और आवाजाही पर रोक लगा दी है ताकि इस वायरस के संक्रमण की रोकथाम की जा सके.  डीएम ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत यह आदेश दिया है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाई की जाएगी.  आदेश के अनुसार प्रशासन के इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को इस अधिनियम की धारा 51 के तहत दंडित किया जाएगा . इसमें 1 साल की सज़ा और जुर्माना या दोनों का प्रावधान है. प्रशासन ने कहा है कि लोग इस बारे में उसके इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं किसका नंबर है-0120 2544700 . 
 

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