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Supreme Court का आदेश Delhi Railway Track के पास बनी 48 हजार झुग्गियों को 3 महीने में हटाया जाए

By प्रतीक्षा कुकरेती | Published: September 3, 2020 04:07 PM2020-09-03T16:07:40+5:302020-09-03T16:07:40+5:30

Supreme Court ने तीन महीने के भीतर दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास की लगभग 48,000 झुग्गी-झोंपड़ियों को हटाने का आदेश दिया है. इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा कि कोई कोर्ट झुग्गियों को हटाने पर रोक का आदेश न दे। ऐसा आदेश दिया भी जाता है तो वो लागू नहीं होगा । इसमें किसी तरह की राजनीतिक दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी कोर्ट अतिक्रमण को हटाए जाने के खिलाफ स्टे ऑर्डर भी जारी नहीं करेगा।

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