googleNewsNext

Corona New Guidelines: 1 February से मिलेगी और राहत, जानें Unlock में कहां क्या हुए बदलाव

By गुणातीत ओझा | Published: January 28, 2021 01:47 AM2021-01-28T01:47:43+5:302021-01-28T01:48:25+5:30

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोविड-19 संबंधी नए दिशा-निर्देशों का ऐलान किया है। नई गाइडलाइंस के तहत सिनेमा हॉल और थियेटरों को ज्यादा क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दे दी गई है।

CORONA
सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस
1 फरवरी से लागू 

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोविड-19 संबंधी नए दिशा-निर्देशों का ऐलान किया है। नई गाइडलाइंस के तहत सिनेमा हॉल और थियेटरों को ज्यादा क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दे दी गई है। वहीं स्वीमिंग पूलों को भी सबके लिए खोलने की मंजूरी दे दी गई है। यह नया दिशा-निर्देश 1 फरवरी से लागू होगा। इसके मुताबिक राज्यों के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। इसके लिए किसी तरह की अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं होगी।

कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का भी पालन करना होगा। सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जमावड़े को हॉल में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। बंद जगहों पर 200 लोगों तक की अनुमति होगी।

गाइडलाइंस में कहा गया, ''संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की एसओपी के हिसाब से इस तरह के जमावड़े की अनुमति दी जाएगी। सिनेमा हॉल और थियेटरों को अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई थी। अब वे ज्यादा क्षमता के साथ काम कर सकेंगे। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर संशोधित एसओपी जारी करेगा।''

खिलाड़ियों के लिए स्वीमिंग पूल को पहले ही अनुमति दे दी गई थी। अब सभी के लिए इसे खोलने की अनुमति दी गई है। युवा और खेल मामलों का मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर इसके लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा। कारोबारी प्रदर्शनी की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। अब सभी तरह की प्रदर्शनी की अनुमति होगी। इसके लिए वाणिज्य विभाग, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर एसओपी जारी करेगा।

टॅग्स :कोरोना वायरसCoronavirus