लाइव न्यूज़ :

AllNewsPhotosVideos

अविश्वास प्रस्ताव

No-confidence-motion, Latest Marathi News

Read more

भारत में जब किसी विपक्षी दल को लगता है कि मौजूदा सरकार सदन का विश्वास या बहुमत खो चुकी है तो वह अविश्वास प्रस्ताव पेश करता है। इसके लिए वह सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को इसकी लिखित में सूचना देता है। इसके बाद स्पीकर उसी दल के किसी सांसद से इसे पेश करने के लिए कहता है। अविश्वास प्रस्ताव को तभी स्वीकार किया जा सकता है, जब सदन में उसे कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन हासिल हो।

कारोबार : अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले सेंसेक्स में 150 अंक की तेजी, निफ्टी में भी उछाल

भारत : अब नीतीश सरकार के खिलाफ तेजस्वी यादव लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव, बताई ये वजह

भारत : राहुल के भाषण से पहले ही 'भूकम्प आने वाला है' ट्विटर पर हुआ ट्रेंड, लोग ऐसे ले रहे हैं चुटकी

भारत : No confidence motion: सदन में अनुराग ठाकुर की विपक्ष को धमकी, कहा- जितनी बार खड़ें होंगे, बोलने नहीं देंगे

भारत : अविश्ववास प्रस्ताव: बीजेपी को बोलने के लिए 3 घण्टे 33 मिनट, कांग्रेस को मिले केवल 38 मिनट

राजनीति : No-Confidence Motion: कम समय मिलने पर विपक्ष का हंगामा, संस्कृत के इस श्लोक से सुमित्रा महाजन ने कराया चुप

भारत : मानसून सत्रः सरकार की परीक्षा आज, पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताई बाधा मुक्त बहस की उम्मीद

भारत : '15 मिनट बोलूंगा, पीएम मोदी खड़े नहीं हो पाएंगे' राहुल गांधी के इस बयान की आज मानसून सत्र में परीक्षा

भारत : अविश्वास प्रस्ताव चर्चा पर TDP का सवाल, बीजेपी को साढ़े तीन घंटे, विपक्ष को 13 और 38 मिनट क्यों?

भारत : अविश्वास प्रस्ताव पर शिवसेना मोदी सरकार के साथ या नहीं, संशय अब भी बरकरार