1 सितंबर 2019 से मोटर वाहन संशोधित कानून अमल में आ गया है. संशोधित कानून के अनुसार वाहन चालक यदि नियमों का पालन नहीं करते हैं तो 10 हजार रुपए का जुर्माना और छह माह तक की सजा भोगनी पड़ती है. ...
Motor Vehicle Act: नए कानून में बिना लाइसेंस के वाहनों के अनधिकृत उपयोग के लिए 1,000 रुपये तक के जुर्माने को बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने को लेकर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। ...
गुजरात सरकार ने बिना सीट बेल्ट, हेलमेट न पहनकर चलने वाले, दो पहिया पर दो से अधिक सवारी, पलूशन सर्टिफिकेट न होने, डीएल न होने और आरसी न होने, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को रास्ता न देने, गलत साइड गाड़ी चलाने जैसे मामलों में जुर्माना कम किया है। ...
यातायात नियमों को लेकर सख्त शासन और प्रशासन आरोपियों को लेकर कोई रियायत नहीं बरत रहे हैं। ओडिशा में नागालैंड के एक ट्रक मालिक का साढ़े छह लाख रुपये से ज्यादा रकम का चालान कटा है। ...
मोटर वाहन कानून (2019) लागू हुआ है। उसके बाद से भारी जुर्माना लगाने से संबंधित कई खबरें आई हैं। गुरुग्राम में एक दोपहिया चालक पर 23,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं एक ट्रक चालक को 59,000 रुपये का चालान थमाया गया है। दिल्ली में ट्रक पर 2 लाख ...
राजधानी दिल्ली की मुकारबा चौक के पास एक ट्रक ड्रइवर का दो लाख रुपये से ज्यादा चालान कटने की खबर है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, ट्रक ड्राइवर का दो लाख पांच सौ रुपये का चालान कटा है। ...