ओडिशा: ट्रक मालिक का कटा साढ़े 6 लाख रुपये से ज्यादा का चालान, नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई
By रोहित कुमार पोरवाल | Published: September 14, 2019 06:29 PM2019-09-14T18:29:06+5:302019-09-14T18:29:06+5:30
यातायात नियमों को लेकर सख्त शासन और प्रशासन आरोपियों को लेकर कोई रियायत नहीं बरत रहे हैं। ओडिशा में नागालैंड के एक ट्रक मालिक का साढ़े छह लाख रुपये से ज्यादा रकम का चालान कटा है।
ओडिशा में संबलपुर में नागालैंड के एक ट्रक मालिक पर नए मोटर वाहन अधिनियम (2019) के तहत कार्रवाई हुई है। ट्रक मालिक का साढ़े छह लाख रुपये से ज्यादा का चालान काटा गया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, ट्रक मालिक पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 6 लाख 53 हजार 100 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
खबर के मुताबिक, ट्रक मालिक पर यातायात में बाधा डालने, वायु और ध्वनि प्रदूषण करने, माल वाहक वाहन में यात्रियों को ढोने, परमिट न होने, बिना बीमा के वाहन भाड़े पर चलाने और जुलाई 2014 से सितंबर 2019 तक करों का भुगतान नहीं करने के आरोप लगे हैं।
बता दें कि दो दिन पहले ही राजधानी दिल्ली में भी एक ट्रक का भारी चालान कटा था, जोकि मीडिया सुर्खियों में रहा। दिल्ली के मुकारबा इलाके में एक ट्रक ड्राइवर का दो लाख पांच सौ रुपये का चालान काटा गया था।
पिछले एक सितंबर से सरकार ने कई राज्यों में नया मोटर वाहन अधिनियम (2019) लागू किया है। इसके तहत यातायात का उल्लंघन करने वाले लोगों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है।
Delhi: A truck driver challaned Rs 2,00,500 for overloading, near Mukarba Chowk. pic.twitter.com/A4xk2uG1jK
— ANI (@ANI) September 12, 2019
हाल में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने दावा किया था कि नया मोटर वाहन अधिनियम लागू होने से और लोगों पर भारी जुर्माना लगाए जाने से यातायात उल्लंघन के मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। नित्यानंद राय ने कहा था, ‘‘नये मोटर वाहन अधिनियम में भारी जुर्माना लगाए जाने से यातायात नियमों का उल्लंघन कम हो रहा है। इससे लोगों के चालान कटने में काफी कमी आई है।’’