गुजरातः आज से पूरे राज्य में 90% तक कम हुई ट्रैफिक जुर्माने की रकम, जानिए नए रेट्स
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 16, 2019 09:27 AM2019-09-16T09:27:36+5:302019-09-16T09:27:36+5:30
गुजरात सरकार ने बिना सीट बेल्ट, हेलमेट न पहनकर चलने वाले, दो पहिया पर दो से अधिक सवारी, पलूशन सर्टिफिकेट न होने, डीएल न होने और आरसी न होने, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को रास्ता न देने, गलत साइड गाड़ी चलाने जैसे मामलों में जुर्माना कम किया है।
गुजरात ने मोटर व्हिकल एक्ट के तहत बढ़ाई गई जुर्माने की राशि में 90 प्रतिशत तक कटौती का ऐलान किया था। नई दरें सोमवार (16 सितंबर) से लागू हो गई हैं। मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने जुर्माने की रकम कम करने लिए मानवीय आधार को कारण बताया था। गौरतलब है कि नए मोटर व्हीकल एक्ट में राज्यों को ये अधिकार दिया गया है कि कुछ मामलों में वो जुर्माना घटा सकते हैं। लेकिन शराब पीकर गाड़ी चलाने, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने के मामले में तय जुर्माने को राज्य सरकार भी कम नहीं कर सकती है।
गुजरात सरकार ने बिना सीट बेल्ट, हेलमेट न पहनकर चलने वाले, दो पहिया पर दो से अधिक सवारी, पलूशन सर्टिफिकेट न होने, डीएल न होने और आरसी न होने, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को रास्ता न देने, गलत साइड गाड़ी चलाने जैसे मामलों में जुर्माना कम किया है।
जानें कितना कम हुआ जुर्माना
-एंबुलेंस को रास्ता न दिए जाने पर पहले 100 रुपये जुर्माने का प्रावधान था जिसे नये एक्ट में केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया लेकिन गुजरात सरकार ने इसे घटाकर 1,000 रुपये कर दिया।
- टू व्हीलर पर दो से ज्यादा सवारी के लिए पहले 100 रुपये का चालान कटता था जिसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया था लेकिन गुजरात सरकार ने फिर से इसे 100 रुपये कर दिया है।
- बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर पहले 100 रुपये जुर्माना था जिसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। लेकिन गुजरात सरकार ने इसे घटाकर 500 रुपये कर दिया।
- बिना सीट बेल्ट कार चलाने पर पहले 100 रुपये का चालान कटता था जिसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। गुजरात सरकार ने फिर इसे घटाकर 500 रुपये कर दिया।
- बिना लाइसेंस चार पहिया चलाने पर पहले 500 रुपये का चालान था जिसे बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है लेकिन गुजरात सरकार ने घटाकर इसे 3000 रुपये कर दिया है।