हैदराबाद में यातायात नियम का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना नहीं वसूलेगी पुलिस, मदद करेगी

By भाषा | Published: September 15, 2019 08:29 PM2019-09-15T20:29:32+5:302019-09-15T20:29:32+5:30

यातायात पुलिस मोटर वाहन चालकों के हेलमेट खरीदने और बीमा की व्यवस्था करने तथा प्रदूषण प्रमाणपत्र हासिल करने में मदद करेगी।

Motor Vehicle Act: Police will not charge fine for violators of traffic rules in Hyderabad | हैदराबाद में यातायात नियम का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना नहीं वसूलेगी पुलिस, मदद करेगी

हैदराबाद में यातायात नियम का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना नहीं वसूलेगी पुलिस, मदद करेगी

यातायात नियम उल्लंघन के लिये भारी जुर्माने को लेकर बढ़ते विवाद के बीच पुलिस ने यहां हेलमेट या जरूरी दस्तावेज के बगैर वाहन चलाने वाले मोटर वाहन चालकों पर जुर्माना लगाने के बजाय उनकी मदद करने की पहल शुरू की है।

रचकोंडा कमिश्नरी की इस पहल के तहत चार तरह के उल्लंघनकर्ताओं हेलमेट नहीं पहनने वालों, लाइसेंस नहीं रखने वालों, बीमा और प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र के बिना वाहन चलाने वालों को कोई चालान जारी नहीं किया जायेगा।

यातायात पुलिस मोटर वाहन चालकों के हेलमेट खरीदने और बीमा की व्यवस्था करने तथा प्रदूषण प्रमाणपत्र हासिल करने में मदद करेगी।

लाइसेंस के बिना वाहन चलाने वालों के लिये पुलिस घटनास्थल पर ही उनका ऑनलाइन प्रशिक्षु लाइसेंस बुक करेगी। पुलिस उपायुक्त (यातायात) एन. दिव्यचरण राव ने कहा, ‘‘कुछ लोगों को यातायात चालान को लेकर गलतफहमी है।

इसे दूर करने के लिये पुलिस ने यह अनोखी पहल शुरू की है जहां यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना नहीं लगाकर पुलिस उन्हें यातायात नियमों का पालन करने की सलाह देगी।’’ 

Web Title: Motor Vehicle Act: Police will not charge fine for violators of traffic rules in Hyderabad

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