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दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘बटला हाउस’ के रिलीज को दी मंजूरी, हटाए गए कुछ सीन

By भाषा | Updated: August 14, 2019 06:01 IST

याचिका में दावा किया गया था कि फिल्म स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होने वाली है जिसमें बम विस्फोट और मुठभेड़ के बीच संबंध दिखाए गए हैं और इससे दोनों मामलों में मुकदमे की सुनवाई प्रभावित हो सकती है।

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ठळक मुद्देनिर्माताओं ने कुछ डिस्क्लेमर डालने और फिल्म के उन कुछ दृश्यों को हटाने पर सहमति जताई जिसको लेकर याचिकाकर्ताओं को आपत्ति थी।आरिज खान और निचली अदालत से आजीवन कैद की सजा पाए शहजाद अहमद ने याचिका दायर की थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म ‘बटला हाउस’ को 15 अगस्त को रिलीज करने की मंजूरी दे दी। फिल्म निर्माता और मुठभेड़ मामले में एक आरोपी के बीच रिलीज में कुछ बदलाव के लिए सहमति बन जाने के बाद अदालत ने इसके रिलीज की अनुमति दी। न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने आदेश सुनाते हुए कहा कि फिल्म निर्माताओं को अपने दिए गए बयान का पालन करना होगा और याचिका का निपटारा कर दिया।निर्माताओं ने कुछ डिस्क्लेमर डालने और फिल्म के उन कुछ दृश्यों को हटाने पर सहमति जताई जिसको लेकर याचिकाकर्ताओं को आपत्ति थी। बटला हाउस मुठभेड़ मामले में मुकदमे का सामना कर रहे आरिज खान और निचली अदालत से आजीवन कैद की सजा पाए शहजाद अहमद ने याचिका दायर की थी। खान और अहमद 2008 के सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं।याचिका में दावा किया गया था कि फिल्म स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होने वाली है जिसमें बम विस्फोट और मुठभेड़ के बीच संबंध दिखाए गए हैं और इससे दोनों मामलों में मुकदमे की सुनवाई प्रभावित हो सकती है। याचिका दायर करने के बाद फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग की गई और न्यायाधीश एवं दोनों पक्षों के वकीलों ने फिल्म देखी।मामले की करीब चार घंटे की सुनवाई के बाद अदालत ने अपने फैसले में कहा कि फिल्म निर्माताओं के कुछ शर्तों पर सहमत होने के बाद मुद्दा सुलझ गया है। अदालत ने यह भी कहा कि फिल्म निर्माताओं को इन बदलावों के साथ फिल्म की प्रति केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को सौंपने की जरूरत नहीं है।

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