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सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से लिंक करने के सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर, जानें मोदी सरकार ने क्या कहा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 22, 2019 13:37 IST

फेसबुक इंक. द्वारा दाखिल हस्तांतरण याचिका में हलफनामा दाखिल किया गया. याचिका में सोशल मीडिया प्रोफाइलों को आधार से जोड़ने से संबंधित तीन हाईकोर्ट में दाखिल मामलों को स्थानांतरित करने की मांग की थी।

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ठळक मुद्देकेंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इंटरनेट लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को अकल्पनीय नुकसान पहुंचाने वाला शक्तिशाली हथियार बनकर उभरा है। सरकार ने कहा कि 15 जनवरी 2020 तक इससे जुड़े नियम तैयार हो जाएंगे।

सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से लिंक करने संबंधित अलग-अलग हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं पर सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों को हाईकोर्ट से ट्रांसफर कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में ही उन सभी याचिकाओं की सुनवाई होगी. फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कम्पनियों की ट्रांसफर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने मंज़ूर कर लिया है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 15 जनवरी 2020 तक नियम तैयार हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई जनवरी में करेगा।अब सुप्रीम कोर्ट में ही उन सभी याचिकाओं की सुनवाई होगी. फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कम्पनियों की ट्रांसफर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने मंज़ूर कर लिया है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 15 जनवरी 2020 तक नियम तैयार हो जाएंगे. 

वहीं इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार नागरिकों की गोपनीयता पर हमला करने के लिए नहीं है, लेकिन गोपनीयता को राष्ट्रीय हित और संप्रभुता के साथ संतुलित होना चाहिए। 

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इंटरनेट लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को अकल्पनीय नुकसान पहुंचाने वाला शक्तिशाली हथियार बनकर उभरा है। केंद्र ने सोशल मीडिया संस्थानों के कामकाज को नियंत्रित करने के नए नियमों को अंतिम रूप देने के लिए तीन और महीने का समय मांगते हुए यह बात कही। सरकार ने कहा कि 15 जनवरी 2020 तक इससे जुड़े नियम तैयार हो जाएंगे।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शीर्ष अदालत को बताया कि प्रौद्योगिकी से आर्थिक तरक्की तथा सामाजिक विकास हुआ है, लेकिन नफरत भरे भाषणों, फर्जी खबरों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी बहुत वृद्धि हुई है। ऐसे में लगता है कि इंटरनेट सुविधा प्रदान करने वाली कंपनियों के प्रभावी नियंत्रण के लिए नियमों में बदलाव की जरूरत है जिसमें लोगों के अधिकार तथा राष्ट्र की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को बढ़ते खतरे को ध्यान में रखा जाए।

फेसबुक इंक. द्वारा दाखिल हस्तांतरण याचिका में हलफनामा दाखिल किया गया. याचिका में सोशल मीडिया प्रोफाइलों को आधार से जोड़ने से संबंधित तीन हाईकोर्ट में दाखिल मामलों को स्थानांतरित करने की मांग की थी। फिलहाल तीनों ही हाईकोर्ट के मामले स्तानांतरित हो गए हैं।

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