मोबाइल वॉलेट में KYC अपडेट की समय सीमा बढ़ी, PayTm, Amazon Pay ने किया RBI के फैसले का स्वागत

By भाषा | Published: February 27, 2019 11:31 AM2019-02-27T11:31:38+5:302019-02-27T11:31:38+5:30

ई-वॉलेट कंपनियों को राहत देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) नियमों का पालन करने के लिए समयसीमा को छह माह के लिए बढ़ा दिया। इस नियम का पालन कंपनियों को प्रीपेड भुगतान सेवा का उपयोग करने के लिए करना है।

RBI Extends Mobile Wallets KYC deadline till Aug 28, PayTm, Amazon Pay welcomes the decision | मोबाइल वॉलेट में KYC अपडेट की समय सीमा बढ़ी, PayTm, Amazon Pay ने किया RBI के फैसले का स्वागत

RBI Extends Mobile Wallets KYC deadline till Aug 28

Highlightsइस कदम से भारत की वित्तीय समावेशी पहल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगाRBI ने ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) नियमों का पालन करने के लिए समयसीमा को 6 माह के लिए बढ़ा दियाइससे पहले कंपनियों को यह काम 28 फरवरी तक पूरा करना था

अमेजन पे और मोबिक्विक जैसी मोबाइल वॉलेट सेवा चलाने वाली कंपनियों ने मंगलवार को कहा कि 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) नियमों को लागू करने की मियाद को बढ़ाये जाने से उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि इस कदम से भारत की वित्तीय समावेशी पहल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

उल्लेखनीय है कि ई-वॉलेट कंपनियों को राहत देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) नियमों का पालन करने के लिए समयसीमा को छह माह के लिए बढ़ा दिया। इस नियम का पालन कंपनियों को प्रीपेड भुगतान सेवा का उपयोग करने के लिए करना है। इससे पहले कंपनियों को यह काम 28 फरवरी तक पूरा करना था।

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मोबिक्विक की सह-संस्थापक और निदेशक उपासना टाकू ने कहा कि समयसीमा बढ़ाये जाने से उपभोक्ताओं के लिए केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कंपनी को अधिक समय मिल जाएगा।

भारतीय भुगतान परिषद (पीसीआई) के चेयरमैन विश्वास पटेल ने कहा कि समयसीमा बढ़ाये जाने से कंपनियों को अनुपालन की रणनीति पर काम करने का वक्त मिल जाएगा। अमेजन पे का परिचालन करने वाली अमेजन ने कहा है कि केवाईसी के लिए समयसीमा बढ़ाये जाने से ग्राहकों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Web Title: RBI Extends Mobile Wallets KYC deadline till Aug 28, PayTm, Amazon Pay welcomes the decision

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