ओला ने ग्राहक से वसूले थे 1800 रुपये अधिक, उपभोक्ता फोरम ने ब्याज सहित राशि लौटाने और मानसिक क्षतिपूर्ति का दिया आदेश

By अभिषेक पारीक | Published: July 12, 2021 05:26 PM2021-07-12T17:26:31+5:302021-07-12T17:46:19+5:30

अपने अधिकारों के प्रति जागरूक एक नागरिक से ज्यादा राशि वसूलना ओला टैक्सी को महंगा पड़ गया है। उपभोक्ता फोरम के आदेश पर न सिर्फ ज्यादा वसूली राशि ब्याज सहित लौटानी पड़ी है, बल्कि मानसिक क्षति और वाद व्यय की राशि भी अदा करने के आदेश दिए गए हैं।

Ola Taxi had collected Rs 1800 more from the customer, consumer forum ordered to return the amount with interest and mental compensation | ओला ने ग्राहक से वसूले थे 1800 रुपये अधिक, उपभोक्ता फोरम ने ब्याज सहित राशि लौटाने और मानसिक क्षतिपूर्ति का दिया आदेश

फाइल फोटो

Highlightsअपने अधिकारों के प्रति जागरूक एक नागरिक से ज्यादा राशि वसूलना ओला टैक्सी को महंगा पड़ गया है। उपभोक्ता फोरम ने ज्यादा वसूली राशि ब्याज सहित लौटाने और  मानसिक क्षति की राशि अदा करने के आदेश दिए हैं। ओला ने ग्राहक से तीन बार 600-600 रुपये की राशि ज्यादा वसूल की थी। 

अपने अधिकारों के प्रति जागरूक एक नागरिक से ज्यादा राशि वसूलना ओला टैक्सी को महंगा पड़ गया है। उपभोक्ता फोरम के आदेश पर न सिर्फ ज्यादा वसूली राशि ब्याज सहित लौटानी पड़ी है, बल्कि मानसिक क्षति और वाद व्यय की राशि भी अदा करने के आदेश दिए गए हैं। ओला की ओर से ग्राहक से एक बार नहीं बल्कि तीन-तीन बार 600 रुपए ज्यादा वसूले थे। इस मामले में करीब डेढ साल के बाद फैसला आया है। 

मामले के अनुसार, गोपी यादव ओला टैक्सी के जरिये नियमित रूप से यात्रा करते थे। ओला ने 2 सितंबर 2019 को एडिशनल टाइम फेयर के 600 रुपये अधिक वसूले थे। ई-मेल के जरिये जब यादव ने इसकी शिकायत कंपनी से की तो उन्हें कंपनी की ओर से अगली यात्रा में राशि कम करने का आश्वासन दिया गया। 

हालांकि इसके बाद भी कंपनी का ज्यादा राशि वसूलना जारी रहा। कंपनी ने यादव से 8 सितंबर 2019 और 2 अक्टूबर 2019 को भी 600-600 रुपये की अतिरिक्त राशि वसूली। यादव की ओर से शिकायत किए जाने पर हमेशा अगली बार राशि समायोजित करने का आश्वासन दिया गया। 

ओला टैक्सी के रवैये से गोपी यादव काफी परेशान हो गए। उन्होंने इस बारे में अपने अधिवक्ता दीपक बुंदेला से बात की और उपभोक्ता फोरम के समक्ष मामला पेश किया। 

 

उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला

उपभोक्ता फोरम ने इस मामले में हाल ही में फैसला सुनाया गया। फोरम ने ओला टैक्सी को गोपी से अतिरिक्त वसूले 1800 रुपए 6 फीसद ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही शिकायतकर्ता को मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 1500 रुपये और वाद में खर्च 1500 रुपये अदा करने का भी आदेश दिया है। 

 

Web Title: Ola Taxi had collected Rs 1800 more from the customer, consumer forum ordered to return the amount with interest and mental compensation

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