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भारत में होगी गूगल के खिलाफ जांच, CCI ने दिया आदेश, जानें क्या है पूरा मामला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 17, 2022 13:27 IST

गूगल के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने जांच के आदेश दिए हैं। गूगल की ओर से कथित तौर पर अपनी मजबूत स्थिति के दुरुपयोग के आरोप हैं। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन द्वारा दायर एक शिकायत पर सीसीआई का ये आदेश आया है।

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नई दिल्ली: दुनिया की दिग्गज आईटी कंपनी गूगल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, कम्पटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने गूगल के खिलाफ बाजार में मजबूत स्थिति के कथित दुरुपयोग के लिए जांच का आदेश दिया। 

सीसीआई के अनुसार सुचारू रूप से काम कर रहे लोकतंत्र में समाचार मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता है, और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि डिजिटल कंपनी सभी हितधारकों के बीच आय का उचित वितरण निर्धारित करने की प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग न करे। 

आयोग की ओर से 21 पन्नों के आदेश में कहा गया कि प्रथम दृष्टया उसका विचार है कि गूगल ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा-4 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जो बाजार में मजबूत स्थिति के दुरुपयोग से संबंधित है। यह आदेश डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन द्वारा दायर एक शिकायत पर आया है। 

इसमें अल्फाबेट इंक, गूगल एलएलसी, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और गूगल आयरलैंड लिमिटेड के खिलाफ शिकायत की गई थी। 

गूगल पहले से भारत में रहा विवादों में

ऑनलाइन विज्ञापन और ऐप डेवलपर्स से प्लेस्टोर के नाम पर मनमाना कमीशन वसूलने को लेकर गूगल पहले ही भारत में जांच के घेरे में है। पिछले महीने गूगल ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दाखिल कर प्ले स्टोर के नियमों की जांच के सिलसिले में सीसीआई के सवालों का जवाब देने के लिए और वक्त मांगा था। वहीं सीसीआई ने जनवरी के पहले हफ्ते में कहा था कि वह 60 दिन में गूगल पर अपनी जांच पूरी करेगा।

इस मामले में 422 भारतीय स्टार्टअप्स की एक इंडस्ट्री ब़डी 'द एलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (एडीआईएफ)' ने अक्टूबर 2021 में सीसीआई के समक्ष एक याचिका दायर कर गूगल की नई प्ले स्टोर बिलिंग नीति को लेकर अंतरिम राहत की मांग की थी। इसे तब मार्च 2022 से प्रभावी होना था। सीसीआई ने आरोपों पर फिर गूगल से 31 दिसंबर तक जवाब देने को कहा था। सीसीआई ने पहले कंपनी और उसकी बिलिंग नीतियों की जांच का आदेश दिया था।

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