936 करोड़ रुपए के जुर्माने के मामले में गूगल को लगा बड़ा झटका, NCLAT ने अंतरिम राहत देने से किया इनकार, अगले 4 हफ्ते में देने होंगे इतने पैसे

By भाषा | Published: January 11, 2023 02:57 PM2023-01-11T14:57:33+5:302023-01-11T15:05:30+5:30

आपको बता दें कि सीसीआई ने अक्टूबर में एक सप्ताह से भी कम समय में पारित दो आदेशों के माध्यम से ने गूगल पर 2,200 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया था। ऐसे में 25 अक्टूबर को सीसीआई ने प्ले स्टोर नीतियों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 936.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था।

Big blow Google case of fine Rs 936 crore NCLAT refuses give interim relief have to pay this money next 4 weeks | 936 करोड़ रुपए के जुर्माने के मामले में गूगल को लगा बड़ा झटका, NCLAT ने अंतरिम राहत देने से किया इनकार, अगले 4 हफ्ते में देने होंगे इतने पैसे

फोटो सोर्स: ANI (प्रतिकात्मक फोटो)

Highlightsगूगल को 936 करोड़ रुपए के जुर्माने के मामले में बड़ा झटका लगा है।कंपनी को एनसीएलएटी ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में एनसीएलएटी ने गूगल को अगले चार हफ्ते के भीतर उसकी रजिस्ट्री की 10 फीसदी जमा करने का निर्देश दिया है।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने गूगल को उसपर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा लगाए गए 936.44 करोड़ रुपए के जुर्माने के मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। 

आपको बता दें कि सीसीआई ने गूगल पर यह जुर्माना प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में अपनी दबदबे वाली स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए लगाया था। ऐसे में एनसीएलएटी ने गूगल को अगले चार हफ्ते के भीतर उसकी रजिस्ट्री में इस जुर्माने की दस फीसदी राशि जमा करवाने का निर्देश दिया है। 

मामले में आगे की सुनवाई 17 अप्रैल 2023 को होगी

अपीलीय न्यायाधिकरण की दो सदस्यीय पीठ ने बुधवार को सीसीआई और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। ऐसे में अब मामले पर आगे की सुनवाई 17 अप्रैल 2023 को होगी। पिछले हफ्ते भी अपीलीय न्यायाधिकरण ने गूगल को उसपर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने का 10 प्रतिशत अदा करने का निर्देश दिया था। 

एनसीएलएटी की पीठ ने सीसीआई के जुर्माने के आदेश के खिलाफ गूगल की याचिका को स्वीकार तो कर लिया था लेकिन जुर्माने के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि वह अन्य पक्षों को सुनने के बाद ही कोई आदेश देगी। 

क्या है पूरा मामला

सीसीआई ने अक्टूबर में एक सप्ताह से भी कम समय में पारित दो आदेशों के माध्यम से ने गूगल पर 2,200 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया था। 25 अक्टूबर को सीसीआई ने प्ले स्टोर नीतियों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। 

जुर्माने के अलावा सीसीआई ने कहा था कि गूगल को ऐप डेवलपर्स को ऐप खरीदने के लिए किसी भी तीसरे पक्ष के बिलिंग/भुगतान प्रसंस्करण सेवाओं का उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। इससे पहले नियामक ने 20 अक्टूबर को एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के संबंध में कई बाजारों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

Web Title: Big blow Google case of fine Rs 936 crore NCLAT refuses give interim relief have to pay this money next 4 weeks

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