UP Ki Khabar: योगी सरकार के सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई वाले अध्यादेश को राज्यपाल ने दी मंजूरी

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: March 16, 2020 06:08 AM2020-03-16T06:08:28+5:302020-03-16T06:08:28+5:30

लखनऊ जिला प्रशासन ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ पिछले साल 19 दिसंबर को राजधानी में उग्र प्रदर्शन के मामले में आरोपी 57 लोगों की तस्वीर और निजी जानकारी वाले होर्डिंग जगह-जगह लगवाए हैं. इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश को योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

UP Ki Khabar: Governor approves Yogi government's 'Recovery of Damages to Public and Private Property Ordinance' | UP Ki Khabar: योगी सरकार के सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई वाले अध्यादेश को राज्यपाल ने दी मंजूरी

योगी सरकार के सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई वाले अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी

Highlightsमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने शुक्रवार को इस अध्यादेश को मंजूरी दी थी.राजभवन के प्रवक्ता ने आज इस बात की जानकारी मीडिया को दी है.

लखनऊ: उत्तरप्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुक्रवार को कैबिनेट द्वारा पारित उत्तरप्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रापर्टी अध्यादेश-2020 को लागू करने की मंजूरी दे दी है. राजभवन के प्रवक्ता ने आज बताया कि उत्तरप्रदेश सरकार मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को जुलूसों, विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमों आदि में निजी तथा सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई के संबंध में उत्तरप्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रापर्टी अध्यादेश-2020 को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने शुक्रवार को इस अध्यादेश को मंजूरी दी थी. लखनऊ जिला प्रशासन ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ पिछले साल 19 दिसंबर को राजधानी में उग्र प्रदर्शन के मामले में आरोपी 57 लोगों की तस्वीर और निजी जानकारी वाले होर्डिंग जगह-जगह लगवाए हैं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसका स्वत: संज्ञान लेते हुए इसे निजता का हनन करार देते हुए सरकार को 16 मार्च तक वे होर्डिंग हटाने के आदेश दिए थे. राज्य सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. अदालत ने भी सरकार से पूछा है कि आखिर किस कानून के तहत उसने वे होर्डिंग लगवाए हैं. मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी.

Web Title: UP Ki Khabar: Governor approves Yogi government's 'Recovery of Damages to Public and Private Property Ordinance'

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