सचिन पायलट या अशोक गहलोत, किसे मिलेगी राहत? राजस्थान के सियासी ड्रामे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
By विनीत कुमार | Published: July 27, 2020 07:52 AM2020-07-27T07:52:15+5:302020-07-27T08:42:45+5:30
सुप्रीम कोर्ट में आज राजस्थान कांग्रेस में जारी घमासान पर सुनवाई होनी है। राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी पिछले हफ्ते सचिन पायलट गुट को राहत मिलती नजर आई है।
राजस्थान में कांग्रेस के अंदर जारी घमासान पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट दरअसल राजस्थान स्पीकर सीपी जोशी की उस याचिका पर सुनवाई करेगे जिसमें उन्हें राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाई कोर्ट सचिन पायलट समेत कांग्रेस के 19 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की स्पीकर की कार्यवाही पर रोक लगा चुका है।
इससे पहले हालांकि पिछले हफ्ते स्पीकर की हाईकोर्ट के फैसला सुनाने से रोकने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट आदेश सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन कहा है कि वह बड़े कानूनी मुद्दे पर विचार करेगा। ऐसे में आज स्पीकर सीपी जोशी की कोशिश हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कराने की होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछली हफ्ते सुनवाई में कहा था कि क्या पार्टी के भीतर रहकर असहमति की आवाज उठाने वाले को अयोग्य करार देकर उसकी आवाज को दबाया जा सकता है? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था कि अगर असहमति की आवाज को अयोग्यता से दबाया तो लोकतंत्र कैसे बचेगा।
इस सुनवाई के दौरान तब कांग्रेस की ओर से कपिल सिब्बल ने 1992 के बहुचर्चित किहोतो होलोहान प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले का उल्लेख किया जिसमे कहा गया था कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष द्वारा की गयी अयोग्यता की कार्यवाही में अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट सिर्फ उसी स्थिति में हस्तक्षेप कर सकता है जब अध्यक्ष ने सदन के किसी सदस्य को अयोग्य या निलंबित करने का फैसला ले लिया हो।
सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस लेगी कांग्रेस
इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस में सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर एक राय नहीं है। ऐसे में सूत्रों के अनुसार याचिका वापस लेने पर भी विचार हो रहा है। सूत्रों के अनुसार पार्टी का एक धड़ा इस पूरे मसले का राजनीतिक हल निकाला जाए। वहीं, दूसरा वर्ग कोर्ट में हल चाहता है।
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते सचिन पायलट और उनके साथी विधायकों ने स्पीकर के अयोग्यता नोटिस के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने तब दो दिन का समय लेते हुए स्पीकर को अयोग्यता को लेकर कोई कदम आगे नहीं बढ़ाने और कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए थे।
इसके बाद स्पीकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से भी पायलट गुट को ही राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट इस मामले में अपना आदेश सुना सकता है। राजस्थान हाई कोर्ट ने इसके बाद अपने आदेश में यथास्थिति को बनाए रखने को कहा।