लाभ के पद मामले में मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की अयोग्य ठहराए जाने के मामले में चुनाव आयोग को तथ्यात्मक पहलुओं पर विस्तार से हलफनामा पेश करने को कहा है। हाई कोर्ट ने चार दिनों के अंदर उन विधायकों को भी अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभी के लिए अंतरिम आदेश लागू रहेगा और चुनाव आयोग को उपचुनाव के लिए कदम ना उठाने को कहा गया है उपचुनाव पर फिलहाल रोक जारी रहने से आम आदमी पार्टी के लिए अभी राहत बरकरार है।
बता दें कि चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी। राष्ट्रपति के इस फैसले के खिलाफ विधायकों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। विधायकों ने अपनी याचिका में कहा गया कि इस मामले में कार्रवाई से पहले चुनाव आयोग ने हमारा पक्ष ही नहीं सुना।
गौरतलब है कि जून 2016 में कांग्रेस की शिकायत के बाद आप के 20 विधायकों के खिलाफ निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति को एक अनुशंसा पत्र भेजा था, जिस पर राष्ट्रपति ने अपनी मुहर लगाते हुए इन सभी विधायकों को अयोग्य करार दिया है।