लाभ का पद: AAP के अयोग्य विधायकों के मामले में हाई कोर्ट ने मांगा चुनाव आयोग से जवाब

By स्वाति सिंह | Published: January 30, 2018 02:41 PM2018-01-30T14:41:49+5:302018-01-30T14:59:18+5:30

चुनाव आयोग से जवाब मांगने के साथ हाई कोर्ट ने चार दिनों के अंदर आप विधायकों को भी अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

Profit of office: Delhi HighCourt asks Election Commision to state facts behind AAP MLAs’ disqualification | लाभ का पद: AAP के अयोग्य विधायकों के मामले में हाई कोर्ट ने मांगा चुनाव आयोग से जवाब

लाभ का पद: AAP के अयोग्य विधायकों के मामले में हाई कोर्ट ने मांगा चुनाव आयोग से जवाब

लाभ के पद मामले में मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 20  विधायकों की अयोग्य ठहराए जाने के मामले में चुनाव आयोग को तथ्यात्मक पहलुओं पर विस्तार से हलफनामा पेश करने को कहा है। हाई कोर्ट ने चार दिनों के अंदर उन विधायकों को भी अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभी के लिए अंतरिम आदेश लागू रहेगा और चुनाव आयोग को उपचुनाव के लिए कदम ना उठाने को कहा गया है उपचुनाव पर फिलहाल रोक जारी रहने से आम आदमी पार्टी के लिए अभी राहत बरकरार है।  




इससे पहले सोमवार को हाई कोर्ट ने इस मामले को डिविजन बेंच के पास ट्रांसफर कर दिया था। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने अपने पिछले आदेश को भी बरकरार रखा जिसमें कहा गया है कि अगली सुनवाई होने तक उपचुनाव की अधिसूचना जारी ना की जाए। अब इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट के दो जजों की बेंच कर रही है। इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। 

बता दें कि चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी। राष्ट्रपति के इस फैसले  के खिलाफ विधायकों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। विधायकों ने अपनी याचिका में कहा गया कि इस मामले में कार्रवाई से पहले चुनाव आयोग ने हमारा पक्ष ही नहीं सुना।

गौरतलब है कि जून 2016 में कांग्रेस की शिकायत के बाद आप के 20 विधायकों के खिलाफ निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति को एक अनुशंसा पत्र भेजा था, जिस पर राष्ट्रपति ने अपनी मुहर लगाते हुए इन सभी विधायकों को अयोग्य करार दिया है।

Web Title: Profit of office: Delhi HighCourt asks Election Commision to state facts behind AAP MLAs’ disqualification

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