'लाभ का पद मामला' में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा है कि, लाभ के पद पर होने के चलते अयोग्य घोषित किए आप के 20 विधायकों की याचिका विचार योग्य नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा है कि, दिल्ली विधानसभा से उनकी अयोग्यता निरस्त करने की मांग वाली आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों की याचिका ‘विचार योग्य नहीं’ है और इसे ‘‘निरस्त’’ किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ को बताया गया है कि आप विधायकों ने चुनाव आयोग (ईसी) की सिफारिशों को चुनौती दी है लेकिन इसकी अब कोई अहमियत नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इन सिफारिशों पर अपना फैसला पहले ही कर चुके हैं।
इसके बाद अदालत ने 30 जनवरी को चुनाव आयोग को सीटें भरने के लिए उपचुनाव की घोषणा जैसे अपने अंतरिम आदेश को सात फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया था।