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Migrants' Bus Case:अजय कुमार लल्लू की जमानत याचिका खारिज, उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी यूपी कांग्रेस

By भाषा | Updated: June 2, 2020 15:17 IST

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अपने अध्यक्ष के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। लखनऊ की अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। अजय कुमार लल्लू को उत्तर प्रदेश पुलिस ने 20 मई को अरेस्ट किया था।

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ठळक मुद्देफिलहाल हम विशेष एमपी एमएलए अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने संबंधी आदेश की प्रति मिलने का इंतजार कर रहे हैं।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत याचिका सोमवार को विशेष एमपी एमएलए अदालत ने खारिज कर दी थी।

लखनऊः कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई धोखाधड़ी के आरोप में जेल में बंद अपने अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत याचिका को निचली अदालत द्वारा खारिज किए जाने के फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती देगी।

प्रदेश कांग्रेस के मीडिया संयोजक ललन कुमार ने मंगलवार को 'पीटीआई-भाषा' को बताया "हम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जमानत को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। ऐसा कल होना मुमकिन है।" उन्होंने बताया, "फिलहाल हम विशेष एमपी एमएलए अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने संबंधी आदेश की प्रति मिलने का इंतजार कर रहे हैं।"

गौरतलब है कि प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए पार्टी द्वारा प्रस्तावित 1,000 बसों में से कई के पंजीयन नंबर गलत होने के मामले में पिछले दिनों गिरफ्तार किए गए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत याचिका सोमवार को विशेष एमपी एमएलए अदालत ने खारिज कर दी थी।

विशेष न्यायाधीश पीके राय ने अपने आदेश में कहा था कि लल्लू पर लगे आरोप गंभीर किस्म के हैं और उनकी जांच की जा रही है, लिहाजा अभी उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। इसके पूर्व, लल्लू के वकील ने कहा था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है।

बस विवाद मामले में अदालत ने अजय कुमार लल्लू की जमानत अर्जी खारिज की

लखनऊ की एक अदालत ने बस विवाद के सिलसिले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है और जांच चल रही है इसलिए इस समय लल्लू जमानत के हकदार नहीं हैं। लल्लू 20 मई को गिरफ्तार हुए थे।

आरोप यह था कि उन्होंने बसों के बारे में फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराए थे। उस दिन उनको दो बार गिरफ्तार किया गया। पहली दफा आगरा में जब वह योगी आदित्यनाथ सरकार और प्रशासन के खिलाफ धरना दे रहे थे और दूसरी बार तब जब प्रवासियों का मसला सामने आया था। लल्लू को आगरा की एक अदालत ने जमानत दी थी और वह रिहा हुए लेकिन आगरा में ही वह एक अन्य मामले के सिलसिले में गिरफ्तार हो गए। 

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू बस विवाद में जेल में हैं। उन्हें 20 मई को आगरा में अवैध रूप से धरना-प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था लेकिन उन्हें उसी दिन जमानत मिल गयी। हालांकि इसके तुरंत बाद लखनऊ पुलिस ने उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप है कि बसों के कागजों में फर्जीवाड़ा किया गया। प्रदेश कांग्रेस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार अजय कुमार लल्लू की रिहाई के लिए और राज्य की योगी सरकार के खिलाफ भारतीय युवा कांग्रेस के सचिव एवं प्रदेश प्रभारी मनीष चौधरी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया।

 

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