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कश्मीर: फारुख अब्दुल्ला ने 220 दिनों की रिहाई के बाद दिया बयान, कहा- अभी पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं मिली है

By अनुराग आनंद | Updated: March 14, 2020 13:00 IST

फारुख अब्दुल्ला ने कहा, "मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मेरी आजादी के लिए बात की। मैं आज एक आजाद इंसान हूं, लेकिन यह आजादी उन लोगों की रिहाई के बिना पूरी नहीं होती, जो अभी भी हिरासत में हैं।"

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ठळक मुद्देफारूख अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि अब दिल्ली जाकर संसद में आप सबकी बात रख सकता हूं। फारुख अब्दुल्ला जेल में तब से बंद हैं, जब से सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का बड़ा फैसला लिया।

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही हिरासत में चल रहे राज्य के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्लाह को रिहा किया कर दिया गया है। फारूक अब्दुला को सात महीने तक हिरासत में रखा गया। शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर सरकार ने फारूक की रिहाई का आदेश जारी कर दिया है। आर्टिकल 370 हटने के बाद यानी 5 अगस्त को फारूक अब्दुल्ला को नजरबंद किया गया था।

पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता 5 अगस्त, 2019 से जेल में हैं। फारुख अब्दुल्ला जेल में तब से बंद हैं, जब से सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का बड़ा फैसला लिया।

इस सरकारी आदेश के बाद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फ़ारुख़ अब्दुल्ला ने कहा कि मैं राज्य के नेताओं,लोगों और देश के बाकी हिस्सों के लोगों का आभारी हूं जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई। लेकिन, आज़ादी तब पूरी होगी जब सभी नेता रिहा होंगे। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार सभी को रिहा करने की कार्रवाई करेगा।

इसके साथ ही 220 दिन के बाद रिहा होने के बाद अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि अब दिल्ली जाकर संसद में आप सबकी बात रख सकता हूं। 

जम्मू और कश्मीर प्रमुख सचिव योजना रोहित कंसल ने कहा, सरकार ने फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी को खत्म करने का आदेश दिया है।

Rohit Kansal, Principal Secretary Planning, Jammu & Kashmir: Government issues orders revoking detention of Dr Farooq Abdullah. pic.twitter.com/hgcCOQNzcg— ANI (@ANI) March 13, 2020

दरअसल, फारूक अब्दुल्ला को 5 अगस्त से नजरबंद रखा गया था। लेकिन सरकार ने 15 सितंबर 2019 को  पब्लिक सेफ्टी एक्ट का केस दर्ज किया था। राज्य के गृह सचिव शालीन काबरा ने एक आदेश में कहा कि 17 सितंबर को अब्दुल्ला पर लगाया गया पीएसए को हटा दिया गया है। अब्दुल्ला पर लगाये गये पीएसए की अवधि 13 दिसंबर को बढ़ा दी गई थी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होता है। 

 

टॅग्स :फारूक अब्दुल्लाजम्मू कश्मीरधारा ३७०आर्टिकल 35A (अनुच्छेद 35A)दिल्ली
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