कनार्टक उपचुनावः राज्य में पांच दिसंबर को चुनाव नहीं चाहते अयोग्य विधायक, न्यायालय का रुख किया

By भाषा | Published: November 8, 2019 01:08 PM2019-11-08T13:08:54+5:302019-11-08T13:08:54+5:30

न्यायमूर्ति एन वी रमण की अगुवाई वाली एक पीठ ने 17 विधायकों की ओर से दायर विभिन्न याचिकाओं पर 25 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इन याचिकाओं में विधायकों ने तत्कालीन एच डी कुमारस्वामी सरकार द्वारा विश्वास मत कराए जाने से पहले उन्हें अयोग्य घोषित किए जाने को चुनौती दी है।

Karnataka by-election: Ineligible legislators not wanting elections in the state on December 5, turned to court | कनार्टक उपचुनावः राज्य में पांच दिसंबर को चुनाव नहीं चाहते अयोग्य विधायक, न्यायालय का रुख किया

उम्मीदवारों को 11 से 18 नवंबर के बीच नामांकन दाखिल करना होगा।

Highlightsअयोग्य घोषित विधायकों की ओर से पेश हो रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने इस मामले का उल्लेख किया।उन्होंने कहा कि अयोग्य ठहराए गए विधायक अपना नामांकन दायर नहीं कर पाएंगे।

कर्नाटक के अयोग्य ठहराए गए विधायक, राज्य में पांच दिसंबर को होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव को कुछ और समय के लिए स्थगित करने के अनुरोध के साथ शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय पहुंचे।

न्यायमूर्ति एन वी रमण की अगुवाई वाली एक पीठ ने 17 विधायकों की ओर से दायर विभिन्न याचिकाओं पर 25 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इन याचिकाओं में विधायकों ने तत्कालीन एच डी कुमारस्वामी सरकार द्वारा विश्वास मत कराए जाने से पहले उन्हें अयोग्य घोषित किए जाने को चुनौती दी है।

अयोग्य घोषित विधायकों की ओर से पेश हो रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने इस मामले का उल्लेख किया और कहा कि विधानसभा सीटों पर उपचुनाव पांच दिसंबर को तय हुआ है व उम्मीदवारों को 11 से 18 नवंबर के बीच नामांकन दाखिल करना होगा। उन्होंने कहा कि अयोग्य ठहराए गए विधायक अपना नामांकन दायर नहीं कर पाएंगे।

इसके अलावा शीर्ष अदालत का फैसला भी इस विशेष मुद्दे पर अब तक आया नहीं है। रोहतगी ने विधायकों की याचिका पर शीर्ष अदालत का फैसला आने तक उपचुनाव टालने का अनुरोध किया। शीर्ष अदालत ने अधिवक्ता से कहा कि वे विधायकों से इस संबंध में नया आवेदन दाखिल करने को कहें।

इससे पहले चुनाव आयोग ने अयोग्य विधायकों की याचिका लंबित रहने के मद्देनजर 21 अक्टूबर को निर्धारित उपचुनावों को टाल कर नयी तारीख पांच दिसंबर तय की थी। 

Web Title: Karnataka by-election: Ineligible legislators not wanting elections in the state on December 5, turned to court

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