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PAN कार्ड खोने या डैमेज होने पर नया मंगा सकते हैं, बस आसान से ये 4 स्टेप्स करें फॉलो

By स्वाति सिंह | Updated: June 24, 2020 14:13 IST

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पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में अगर आपने अभी तक इसे लिंक नहीं किया है तो जल्दी करें। इसके अलावा यह किसी व्यक्ति के पहचान पत्र के तौर पर भी काम करता है।
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लेकिन, अगर किसी व्यक्ति का पैन कार्ड गायब हो गया हो या खो गया हो तो परेशान ना हों।
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इसके लिए आसान से चार स्टेप्स अपनाने होंगे और आपका पैन कार्ड फिर से आपके पास होगा।
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सबसे पहले इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट की वेबसाइट पर जाएं। यहां‘रीप्रिंट ऑफ पैन कॉर्ड’को अपनाने के बाद एक नया पैन कार्ड जारी किया जाता है, जिस पर वही नंबर होता है।
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आपको इस फॉर्म के सभी कॉलम भरें, लेकिन ही बायें मार्जिन के बॉक्स में किसी पर भी सही का निशान नहीं लगाना लगाएं। यहां आपको 105 रुपए का पेमेंट करना होगा। आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डिमांड ड्राफ्ट या चेक के जरिए यह भुगतान कर सकते हैं। इसके बाद आप जब फॉर्म जमा करें तो आपके सामने एकनॉलेजमेंट रिसीट आएगा।
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इस रिसीट का प्रिंट निकलना ना भूलें। सीके बाद 2।5 सेमी गुणा 3।5 सेमी की अपनी रंगीन फोटो चिपकाएं, अपने हस्ताक्षर करें और अगर आपने डिमांड ड्राफ्ट या चेक के जरिए भुगतान किया है, तो उसकी कॉपी भी लगाएं। फिर इसे आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के साथ एनएसडीएल के पुणे स्थित कार्यालय में भेज दें।
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ऑनलाइन अप्लाई के 15 दिनों के भीतर एनएसडीएल के कार्यालय पहुंचें। इसके 15 दिनों के भीतर आपको अपना डुप्लीकेट पैन कार्ड मिल जाएगा। आप चाहें तो अपने पैन कार्ड की स्थिति बीच में भी जान सकते हैं। इसके लिए आप NSDLPAN टाइप करें, स्पेस छोड़कर प्राप्ति सूचना नंबर डालें और उसे 57575 पर भेज दें।
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