30 जून से पहले पूरे कर लें पैसे से जुड़े ये 8 जरूरी काम, वरना उठाना पड़ेगा भारी नुकसान

By मनाली रस्तोगी | Published: June 9, 2020 01:46 PM2020-06-09T13:46:52+5:302020-06-09T13:46:52+5:30

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देश में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। ऐसे में केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संकट के कारण विभिन्न वित्तीय कार्यों की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2020 से बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दी हैं। ऐसे में अब आप पैसे से जुड़े ये अहम काम 30 जून से पहले जरूर निपटा लें। ऐसा न करने से आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।

कोरोना वायरस महामारी के बीच केंद्र सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी थी। अगर अब आपने 30 जून तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। अमान्य पैन के साथ जहां भी पैन अनिवार्य है वहां आप वित्तीय लेन-देन नहीं कर पाएंगे।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए टैक्‍स बचाने की कवायद को पूरा करने की समय सीमा भी 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई थी। ऐसी स्थिति में आप 30 जून तक 80C और 80D के तहत टैक्‍स बचत योजनाओं में निवेश कर सकते हैं, वरना 1 जुलाई से आप ऐसा नहीं कर पाएंगे।

30 जून तक वित्‍त वर्ष 2018-19 के लिए संशोधित आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख सरकार द्वारा बढ़ा दी गई है। ऐसे में वित्‍त वर्ष 2018-19 का आईटीआर दाखिल नहीं करने वाले अब 30 जून तक बतौर रिवाइज्‍ड आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।

इकॉनमिक टाइम्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने 31 मार्च, 2020 को एक अध्यादेश के माध्यम से फॉर्म -16 (वेतन से काटे गए टीडीएस का प्रमाणपत्र) जारी करने की आखिरी तारीख नियोक्ताओं के लिए बढ़ा दी है। कथित तौर पर समय सीमा 15 जून से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गई है। मालूम हो, फॉर्म 16 एक टीडीएस प्रमाणपत्र है, जिसमें वित्त वर्ष के दौरान नियोक्ता द्वारा काटे गए कर और कर्मचारी को दिए गए कुल वेतन और अन्य भत्तों का विवरण शामिल होता है। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अगर आपने स्‍मॉल सेविंग स्‍कीम अकाउंट खुलवाया हुआ है, जिसमें न्यूनतम वार्षिक जमा / निवेश करना अनिवार्य है तो आपको आवश्यक न्यूनतम राशि को जमा / निवेश नहीं करने पर दंडित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2019-20 और अप्रैल 2020 के लिए लघु बचत योजनाओं के कारण न्यूनतम राशि का निवेश नहीं करने के लिए डाक विभाग ने जुर्माना, पुनरुद्धार शुल्क माफ कर दिया है। पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), आवर्ती जमा (RD) आदि योजनाओं पर 30 जून, 2020 तक जुर्माना, पुनरुद्धार शुल्क माफ कर दिया गया है। हालांकि, 30 जून के बाद देरी करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

यदि आपका पीपीएफ या एसएसवाई खाता 31 मार्च, 2020 को मैच्‍योर हो चुका है और आप इसे जारी रखना चाहते हैं तो 30 जून तक आपके पास ऐसा करने के लिए समय है। डाक विभाग ने एक परिपत्र में कहा कि पीपीएफ / एसएसवाई खातों को एक्‍सटेंड करने के लिए फॉर्म 30 जून, 2020 तक जमा किए जा सकते हैं।

55 वर्ष से 60 वर्ष के बीच के वरिष्ठ नागरिकों को (जो फरवरी 2020 और अप्रैल 2020 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं) कुछ राहत देने के लिए, सरकार ने सीनियर सिटिजन स्‍कीम अकाउंट में निवेश करने की समय सीमा को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही, एससीएसएस स्‍कीम में 55 वर्ष से 60 वर्ष के सेवानिवृत्‍त व्‍यक्ति सेवानिवृत्ति लाभ मिलने के एक महीने के भी निवेश कर सकते हैं। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए करदाताओं द्वारा प्रस्तुत फॉर्म 15G और फॉर्म 15H वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 30 जून, 2020 तक वैध रहेगा। इसका मतलब यह है कि अब जिन निवेशकों को फॉर्म 15G और फॉर्म 15H जमा करना आवश्यक है, वो इसे जुलाई 2020 के पहले सप्ताह में जमा कर सकते हैं। साथ ही वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भी ऐसा ही है।