Hyderabad Man sentenced to life imprisonment for killing wife
पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद, पढ़े पूरी खबर By संदीप दाहिमा | Published: November 30, 2022 08:04 PM2022-11-30T20:04:52+5:302022-11-30T20:08:50+5:30Next Next जिले की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए पति को बुधवार को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता नवीन तिवारी ने बताया कि रेहरा बाजार क्षेत्र के दौलतबाद गांव में 23 फरवरी 2010 को अजमेरून्निसा नामक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मृतका के भाई तौफीक अहमद ने मामला दर्ज कराया था और आरोप लगाया था कि उसकी बहन अजमेरून्निसा पढ़ी लिखी नहीं थी जिसकी वजह से उसका जीजा दिलशाद उसे पसंद नहीं करता था और दूसरी शादी करना चाहता था। मामले में आरोप लगाया गया था कि 23 फरवरी 2010 को दिलशाद अजमेरून्निसा को इलाज कराने के बहाने रेहरा बाजार लेकर गया और रात में लौटते समय इटाइया गांव के पास गेंहू के खेत में ले जाकर रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया। जिला एवं सत्र न्यायालय (प्रथम) के न्यायधीश जे पी सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिलशाद को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।टॅग्स :क्राइमक्राइम न्यूज हिंदीCrimecrime news hindiशेअर :