क्रेडिट कार्ड यूजर्स की मौज! RBI के इस नए बदलाव से बच सकते हैं आपके हजारों रुपये, जानें नियम
By अंजली चौहान | Updated: April 30, 2026 13:13 IST2026-04-30T13:13:33+5:302026-04-30T13:13:39+5:30
Credit Card New Rules: उसे अपने कस्टमर्स को कम से कम एक महीना पहले से ही इसकी जानकारी देना जरूरी है।

क्रेडिट कार्ड यूजर्स की मौज! RBI के इस नए बदलाव से बच सकते हैं आपके हजारों रुपये, जानें नियम
Credit Card New Rules: भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने नए नियमों के जरिए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों को बड़ी राहत दी है। इन नियमों के तहत, अब आपके पास ड्यू डेट (बिल जमा करने की आखिरी तारीख) निकल जाने के बाद भी पेनल्टी से बचने का मौका होगा। आम तौर पर, बिल पेमेंट में किसी भी देरी पर एक्स्ट्रा चार्ज लगते थे; लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
आरबीआई के मुताबिक, अगर यूजर्स अपनी ड्यू डेट मिस कर देते हैं, तो बैंक अब तुरंत लेट पेमेंट चार्ज नहीं लगा सकते। अब उन्हें अपने कस्टमर्स को तीन दिन का एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड देना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी ड्यू डेट महीने की 5 तारीख को है, तो आप 8 तारीख तक बिना किसी लेट फीस के अपना बिल जमा कर सकते हैं। ऐसा करने पर आप पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा।
इसके अलावा, नए नियमों के तहत, लेट फीस सिर्फ *बकाया रकम* पर लगेगी—पूरे बिल की रकम पर नहीं। इससे ब्याज के चार्ज कम लगेंगे।
क्रेडिट स्कोर पर असर
आपका अकाउंट 'पास्ट ड्यू' (बकाया) तभी माना जाएगा, जब 3 दिन का ग्रेस पीरियड खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि इन तीन दिनों के बाद भी अगर आप अपना बिल जमा नहीं करते हैं, तो इसका आपके क्रेडिट स्कोर पर बुरा असर पड़ेगा। ज़ाहिर है, RBI का यह नया नियम क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों को बड़ी राहत देता है; फिर भी, यही सलाह दी जाती है कि आप अपने बिल समय पर जमा करें। ऐसा करने से आपको लेट फीस या क्रेडिट स्कोर पर बुरे असर जैसी दिक्कतों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
RBI के नए नियमों के तहत, अगर कोई बैंक अपने लेट फीस स्ट्रक्चर में बदलाव करना चाहता है या अपने नियमों और शर्तों में कोई फेरबदल करना चाहता है, तो उसे अपने कस्टमर्स को कम से कम एक महीना पहले से ही इसकी जानकारी देना जरूरी है। कुल मिलाकर, भले ही रिजर्व बैंक ने बैंक कस्टमर्स के लिए लेट पेमेंट के नियमों में कुछ ढील दी है, लेकिन आपके अपने फायदे के लिए यही बेहतर है कि आप अपने बिल समय पर जमा करें।